Amit shah: गृह मंत्रालय ने टीआरएफ (TRF ban ) पर बैन लगा दिया है और साथ ही लश्कर के कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबु खुबैब को आतंकवादी घोषित कर दिया है. सरकारी अधिसूचना के अनुसार, अबु खुबैब जम्मू-कश्मीर का रहवासी है, लेकिन अभी वह पाकिस्तान में रह रहा है.
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Kashmir target killing: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए एक बार फिर बड़ा एक्शन ले लिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके मुताबिक, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को UAPA के प्रावधानों के तहत आतंकी संगठन घोषित कर दिया है. ये आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन रहा है. आपको बता दें कि साल 2019 में जब केंद्र सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन घोषित किया था, उसके बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) नाम से नया संगठन सामने आया था. जम्मू कश्मीर में होने वाली टारगेट किलिंग में ये संगठन भी शामिल रहा है.
2019 में लश्कर-ए-तैयबा पर लगा था बैन
गृह मंत्रालय ने कल द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)- पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा और उसके सभी अभिव्यक्तियों और सामने वाले संगठनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया: गृह मंत्रालय pic.twitter.com/mEyDtFUPvm
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 5, 2023
भारत सरकार ने आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को बैन कर दिया है. टीआरएफ (TRF) लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है. कश्मीर में होने वाली टारगेट किलिंग में भी ये संगठन शामिल था. 5 जनवरी, गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टीआरएफ पर बैन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने TRF के कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है.
आतंक के लिए ऑनलाइन युवाओं की हो रही थी भर्ती
आपको बता दें कि 2019 में लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद नया संगठन टीआरएफ बनाया गया था. मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमलों में भी लश्कर-ए-तैयबा शामिल रहा है. TRF भी भारत सरकार के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के युवाओं को उकसाने का काम कर रहा था. इसके लिए वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुष्प्रचार कर रहा है और वहां के युवाओं को ऑनलाइन भर्ती भी कर रहा है. टीआरएफ की इस तरह की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने इस समूह को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है.
टीआरएफ के बारे में जान लीजिए?
केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी संगठन रहा है. लश्कर-ए-तैयबा पर बैन लगने के बाद 2019 में टीआरएफ अस्तित्व में आया था. गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये संगठन युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए ऑनलाइन भर्ती कर रहा है. इसके अलावा भी ये घुसपैठ, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में शामिल है. मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि ये संगठन सोशल मीडिया के जरिए जम्मू-कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है.
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