Mathura Mosque Survey: मथुरा में शाही ईदगाह (Shahi Eidgah) की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर विवाद है. इसी संबंध ने कोर्ट ने सर्वे का आदेश देकर 20 जनवरी तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है.
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Shahi Eidgah Mosque Survey: श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह (Shahi Eidgah) विवाद मामले में आज मथुरा (Mathura) की कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे के लिए आदेश जारी कर दिया है. अमीन को 20 जनवरी तक नक्शे सहित शाही ईदगाह विवादित स्थल की सर्वेक्षण रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी. कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को भी नोटिस तामील कराने का आदेश दिया है. सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय सोनिका वर्मा की कोर्ट ने शाही ईदगाह के विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया. वादी के वकील शैलेश दुबे ने बताया कि हिंदू सेना की तरफ से दायर किए गए दावे में आदेश हुआ है.
शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करने का आदेश
बता दें कि कोर्ट में दावा श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने और शाही ईदगाह को विवादित स्थल से हटाने के लिए दायर किया गया है. सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की कोर्ट ने हिंदू सेना के दावे पर सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन सर्वे करने का आदेश दिया है. 20 जनवरी तक अमीन को इसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी. गौरतलब है कि यह उसी तर्ज पर है जिस प्रकार से वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था. इस पर गुरुवार को प्रतिवादियों को नोटिस जारी होने थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी. इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी.
हिंदू सेना के दावे पर हुआ आदेश
बीते 8 दिसंबर को दिल्ली में रहने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की जस्टिस सोनिका वर्मा की कोर्ट में दावा किया था. इसमें कहा गया था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने ईदगाह तैयार कराई थी. भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास उन्होंने कोर्ट के समक्ष पेश किया. साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी उन्होंने चुनौती दी है.
20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
वादी के वकील शैलेश दुबे ने बताया कि 8 दिसंबर को कोर्ट के समक्ष पूरा मामला रखा था. कोर्ट ने उसी दिन केस को दर्ज कर लिया था और अमीन को वास्तविक स्थिति का सर्वे करके नक्शे सहित रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. इस संबंध में 22 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. अब 20 जनवरी तक विवादित स्थल का सर्वे करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी.
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