उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज, जानिए कैसे होता है चुनाव और किसका पलड़ा भारी?
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh1290625

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज, जानिए कैसे होता है चुनाव और किसका पलड़ा भारी?

Vice President Election: आज देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं. एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ उम्मीदवार हैं और विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया है. तो आइए जानते हैं कि किसका पलड़ा भारी है और उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए. 

उपराष्ट्रपति का चुनाव आज.

नई दिल्लीः आज देश के सांसद उपराष्ट्रपति (Vice President Election) पद के लिए वोट डालेंगे. एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा (Margaret Alva) उपराष्ट्रपति पद की दावेदार हैं. बहुमत की बात की जाए तो एनडीए के उम्मीदवार (NDA Candidate) जगदीप धनखड़ का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. विपक्ष में भी एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने आज हो रही वोटिंग से खुद को दूर रखने का फैसला किया है. इस तरह विपक्ष की उम्मीदवार (Opposition Candidate) मार्गेरट अल्वा का दावा और भी कमजोर हो गया है. 

कैसे होता है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव (VICE PRESIDENT ELECTION Pocess)
उपराष्ट्रपति पद का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से होता है. जिसमें वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवार को प्राथमिकता देता है. वोटर सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं चुनते हैं बल्कि उन्हें अपनी प्राथमिकता बतानी होती है. 

राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हिस्सा लेते हैं लेकिन इसमें विधानमंडल के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं. मतलब राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में विधायक वोट नहीं करते हैं और सिर्फ सांसदों को ही इस चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है. साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं. 

इस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 788 वोट डाले जा सकते हैं और इसमें लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 243 सांसद शामिल हैं. उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल वोटों में से आधे से एक ज्यादा वोट मिलने पर जीत तय मानी जाती है. इस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए  395 वोटों की जरूरत होगी. 

उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या है योग्यता? (Elegibility)
उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़न के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है. उसकी उम्र 35 साल से अधिक होनी चाहिए. राज्यसभा सांसद बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में भी वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए. साथ ही एक उम्मीदवार को नामांकन के दौरान 20 सांसद प्रस्तावकों की भी जरूरत होती है. मतलब नामांकन के दौरान 20 सासंदों का समर्थन होना जरूरी होता है.  

जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही
एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत तय मानी जा रही है. दरअसल बीजेपी के साथ ही बसपा और तेदेपा भी धनखड़ का समर्थन कर रही हैं. साथ ही जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल ने भी धनखड़ का समर्थन करने का फैसला किया है. अकेले भाजपा के पास 394 वोट हैं. वहीं सहयोगी पार्टियों के वोटों को मिलाकर यह आंकड़ा 510 तक पहुंचता है. 

वहीं विपक्ष की उम्मीदवार मार्गेरेट अल्वा को कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, टीआरएस, एआईएमआईएम और जेएमएम का समर्थन हासिल है लेकिन इनका कुल आंकड़ा करीब 200 वोट का ही होता है. ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति चुना जाना तय माना जा रहा है.  

Trending news