MP News: मध्य प्रदेश में 2012 में हुई ट्रांसपोर्ट कांस्टेबलों की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद परिवहन सचिव सीबी चक्रवर्ती कैंसिल कर दिया है. ये कार्रवाई हिमाद्री राजे के राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के बाद हुई है.
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MP News:मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट कांस्टेबलों की भर्ती को लेकर 2013 से चल रहे मामले पर आखिरकार फैसला आ चुका है. बता दें इस फैसले को अमल में भी ला दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ट्रांसपोर्ट कांस्टेबलों की भर्ती को अब गैरकानूनी का हवाला दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानते हुए परिवहन सचिव सीबी चक्रवर्ती ने 2012 में हुई इन भर्तियों को कैंसिल कर दिया है. इस फैसले को अमल में लाने के लिए हिमाद्री राजे ने राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी. बता दें कि इनके द्वारा ही कोर्ट में भर्ती प्रकिया को चुनौती दी गई थी.
11 साल पुराना है मामला
ट्रांसपोर्ट कांस्टेबलों की भर्ती का ये मामला 2013 में शुरू हुआ था. हिमाद्री राजे ने ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल भर्ती में गड़बड़ियों का आरोप लगाया था. इन्होंने तर्क रखा था कि महिला उम्मीदवारों के लिए पुरुष उम्मीदवारों के समान ही ऊंचाई और छाती का मापदंड रखना गलत है. इस तर्क को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 2014 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 2012 में हुई ट्रांसपोर्ट कांस्टेबलों की भर्तियों को भी रद्द करने का आदेश दिया.
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हाईकोर्ट को चैलेंज
हाईकोर्ट का भर्तियां रद्द करने का फैसला आने का बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया . राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया. लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की बात नहीं मानते हुए हाईकोर्ट के फैसले को माना. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भर्तियां रद्द करने का आदेश दे दिया. राज्य सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आया. तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी उन्होंने नहीं माना. राज्य सरकार ने भर्तियों को रद्द करने में देरी की. इसको देखते हुए हिमाद्री राजे ने राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी.
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राज्य सरकार को लगाई सुप्रीम कोर्ट ने फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाद्री राजे द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में राज्य सरकार को फटकार लगाई. इसके अलावा 13 सितंबर को होने वाली सुनवाई से पहले भर्तियां रद्द करने का आदेश दिया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानते हुए परिवहन विभाग ने 19 सितंबर को 45 कांस्टेबलों की भर्तियां रद्द करने का आदेश जारी किया.बता दें ट्रांसपोर्ट कांस्टेबलों की ये भर्तियां सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई थी.
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