PM Kisan Mandhan Yojana: केंद्र सरकार देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है. ऐसी ही एक योजना है पीएम किसान मानधन योजना. यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई है. इस योजना के तहत देश के 18 से 40 साल तक के किसान हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए का निवेश करके 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपए की पेंशन पा सकते हैं. पीएम किसान मानधन योजना गरीब किसानों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है.
किसान अपने किसी भी नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, सभी संस्थागत भूमिधारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान पद धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिले के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष भी पीएम किसान मानधन योजना का लाभ नहीं उठा सकते. साथ ही टैक्स भरने वाले लोग भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते.
राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना या ऐसी अन्य योजना का लाभ लेने वाले किसान इसका फायदा नहीं उठा सकते.
पीएम किसान मानधन योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. इस योजना के लिए छोटे और सीमांत किसान ही आवेदन कर सकते हैं.
भूमिहीन किसान और जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है, वही इस योजना के लिए पात्र हैं.
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