MP के चर्चित राजगढ़ हत्याकांड में 11 को उम्रकैद, पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष सहित 5 पर की थी अंधाधुध फायरिंग
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MP के चर्चित राजगढ़ हत्याकांड में 11 को उम्रकैद, पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष सहित 5 पर की थी अंधाधुध फायरिंग

MP News: मध्य प्रदेश के दतिया में साल 2003 में राजगढ़ चौराहा पर हुए हत्याकांड में दतिया न्यायालय में आज अपर सत्र न्यायाधीश राजेश भंडारी की कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा मिली है. 

MP के चर्चित राजगढ़ हत्याकांड में 11 को उम्रकैद, पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष सहित 5 पर की थी अंधाधुध फायरिंग

MP News: मध्य प्रदेश के दतिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि दतिया न्यायालय में आज अपर सत्र न्यायाधीश राजेश भंडारी की कोर्ट ने 2003 में हुए चर्चित हत्याकांड में 11 आरोपियों को सजा सुनाई है. इसमें 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जबकि दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है. आरोपियों ने अंधाधुध फायरिंग की थी, जिसमें पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह बुंदेला सहित 5 लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, वहीं 7 लोग घायल हो गए थे.

क्या है मामला
मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि 21 साल पहले 2003 में तेन्द्र सिंह बुंदेला उर्फ भैया राजा, राधा वल्लभ दांगी, धर्मेन्द्र कमरिया और मोजी तिवारी अपने अन्य साथियों के साथ दो जीप में बैठकर न्यायालय से पेशी कर के लौट रहे थे. इस दौरान राजगढ़ चौराहे पर पहले से घात लगाए हुए हथियारों से लैस बदमाश वहां पर मौजूद थे. जैसे ही जीप चौराहे पर पहुंचे वहां मौजूद लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, लगभग 100-150 राउंड फायरिंग की गई थी, इसमें सत्येंद्र बुंदेला राधावल्लभ डांगी मोदी तिवारी धर्मेंद्र कमरिया की मौत हो गई थी सात लोग घायल हुए थे.

मामले में आरोपी महेश यादव, केहरी यादव, बलवीर सिंह यादव, दौलत सिंह यादव ,राकेश सिंह, बनमली कुशवाहा, बिस्म्बर सिंह, अतर सिंह ,श्यामलाल साहू, मुकेश तांडोरिया ,मुन्ना यादव, रघुवीर सिंह भूरे यादव ,मुकेश यादव को आरोपी बनाया गया था वर्तमान में के हरि यादव और श्यामलाल साहू की मौत हो चुकी है मामले में वर्तमान में मुकेश यादव दिसंबर सिंह उर्फ बलराम यादव फरार है.

इसे लेकर के दतिया न्यायालय में आज अपर सत्र न्यायाधीश राजेश भंडारी की कोर्ट ने 21 साल पुराने मामले में 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई. मामले में कुल 13 आरोपी थे, जिनमें से आरोपी श्यामलाल साहू और कैरी यादव की मौत हो गई थी. 

मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी महेश यादव बीजेपी नेता रह चुका है, वह दो बार दो बार ग्राम पंचायत खोडन से सरपंच रह चुका है.

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