MP Election 2023: मतदाता सूची पुनरीक्षण की तारीख बढ़ी, जानिए कब तक जुड़वायें जा सकेंगे मतदाता सूची में नाम
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MP Election 2023: मतदाता सूची पुनरीक्षण की तारीख बढ़ी, जानिए कब तक जुड़वायें जा सकेंगे मतदाता सूची में नाम

MP Elections 2023: मध्यप्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है. दरअसल विधासनभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 11 दिन और मिल गए हैं. 

MP Election 2023: मतदाता सूची पुनरीक्षण की तारीख बढ़ी, जानिए कब तक जुड़वायें जा सकेंगे मतदाता सूची में नाम

MP Elections 2023: मध्यप्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है. दरअसल विधासनभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 11 दिन और मिल गए हैं. भारत निर्वाचन आयोग ने एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुरोध पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने और नाम एडिट कराने की आखिरी तारीख को 31 अगस्त से बढ़ातर 11 सितंबर कर दी है. 
 
कब तक जोड़े जाएंगे नाम?

मीडिया रिपोर्ट और मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक अब आम नागरिक 11 सितंबर तक अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचकर मतदाता सूची का अवलोकन कर सकेंगे. वहीं मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और नाम एडिट कराने बीएलओ को आवेदन दें सकेंगे.

कौन जुड़वा सकते हैं नाम?
प्रदेश का वह नागरिक जो 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं तो उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दे सकते हैं. नाम जुड़वाने के बाद स्पीड पोस्ट के जरिए मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड एड्रेस पर पहुंच जाएगा.

एमपी में कब लागू होगी आचार संहिता
अब 31 अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण के लिए आवेदन लेने काम पूरा हो जाएगा. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को है. अब ऐसे में माना जा रहा है कि 4 अक्टूबर के बाद कभी भी प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगाई जा सकती है.  वहीं चुनाव आयोग की टीम द्वारा पांच सितंबर को भोपाल के मिंटों में हॉल में पहली बैठक की जाएगी.

पहली बार वोट देने वाले इन बातों का रखे ध्यान
- आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड है और आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है तभी आप बूथ पर जाएं.
- जब आपकी बारी आएगी तो पोलिंग अधिकारी आपकी पहचान की पुष्टि करेगा.
-  इसके लिए आपको आईडी कार्ड के तौर पर मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या बैंक पासबुक में से कोई भी एक दस्तावेज लेकर जाना है.
- इसके बाद अंदर ईवीएम में बटन दबाकर वोट दें.

 

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