मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा फ्री एडमिशन, मौका बस 13 से 28 मार्च तक; जानें आवेदन प्रक्रिया
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मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा फ्री एडमिशन, मौका बस 13 से 28 मार्च तक; जानें आवेदन प्रक्रिया

MP RTE Admission 2023: मध्य प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राइवेट स्कूलों में मिलने वाले फ्री एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इसके लिए फार्म 13 मार्च से भरे जाऐंगे. पूरी प्रक्रिया 25 अप्रैल तक चलेगी.

मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा फ्री एडमिशन, मौका बस 13 से 28 मार्च तक; जानें आवेदन प्रक्रिया

RTE MP Admission 2023: भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान (RTE) के तहत बच्चों के फ्री एडमिशन के लिए तारिखों का ऐलान कर दिया गया है. इसमें कमजोर वर्ग के बच्चों के पालकों को एजुकेशन पोर्टल पर आवेदन करना होगा. विभाग की ओर से एलिजिबिलिटी और जरूरी डाक्यूमेंट्स की लिस्ट के साथ डेटशीट जारी की गई है. जिसके अनुसार ही पोर्ट पर आवेदन करना है. आवेदकों को अपने नजदीकी स्कूल के चयन की सलाह दी गई है.

ये है पूरी डेटशीट
- निःशुल्क प्रवेश के लिए 13 मार्च से शुरू होगी आवेदन की प्रकिया
- 28 मार्च को ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से 28 मार्च को किया जाएगा चयन
- 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच आवंटित स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रवेश लेना होगा
- 13 अप्रैल से आरटीई के तहत रिक्त सीटों की द्वितीय काउंसलिंग शुरू होगी
- द्वितीय चरण के लिए 13 से 18 अप्रैल के बीच स्कूलों की च्वाइस अपडेट किया जाएगा
- द्वितीय चरण की ऑनलाइन लाटरी 20 अप्रैल को निकाली जाएगी
- 20 से 25 अप्रैल तक आवंटित स्कूल में प्रवेश लेना होगा

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क्या होगी प्रक्रिया?
आवेदक अपने समग्र और आधार कार्ड के साथ पास के स्कूल के लिए पोर्ट पर आवेदन कर सकते हैं. उन्हें ग्राम /वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के प्रायवेट स्कूलों में कक्षावार प्रदर्शित आरक्षित सीटों के अनुसार आवेदन करना होगा. आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर ही मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना होगा.आवेदक की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगा.

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क्य है RTE कानून
RTE यानी Right to Education देश में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बनाया गया कानून है. इसमें  निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार दिया गया है, जिसे 2011 से लागू किया गया था. इसके अंतर्गत समाज के वंचित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों कुछ फिक्स सीटों पर प्रवेश दिया जाता है. इन सीटो पर आने वाला खर्च सरकार देती है.

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