CM शिवराज के मंत्री का बड़ा बयान, MP में जल्द लागू होगा कॉमन सिविल कोड!
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CM शिवराज के मंत्री का बड़ा बयान, MP में जल्द लागू होगा कॉमन सिविल कोड!

मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए. इसके लिए प्रदेश में कमेटी बनाई जाएगी.

CM शिवराज के मंत्री का बड़ा बयान, MP में जल्द लागू होगा कॉमन सिविल कोड!

Uniform Civil Code in mp: मध्यप्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी जमकर तैयारी में जुट गई है. वहीं इस बीच कैबिनट मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए. एक देश मे एक संविधान ही होना चाहिए.

बता दें कि मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड ने चुनाव से पहले फिर तेजी पकड़ ली है. इसके लिए सरकार जल्द ही कमेटी बना सकती है. 

एक देश, एक कानून जरूरी
मंत्री सारंग ने कहा है कि राज्य सरकार समान नागरिक कानून के लिए संकल्पित है. हर वर्ग के लिए एक देश में एक कानून जरूरी है. इसलिए मध्यप्रदेश में भी जल्द से जल्द UCC लागू किया जाएगा.

UCC को लेकर सरकार पर कांग्रेस हमलावर
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय की सरकार को ऐसे नियमों की क्यों याद आती है? UCC की बात चुनावी जुमले के अलावा कुछ भी नहीं है. देश में गरीबी, बेरोजगारी, हत्या डकैती चरम पर है. कहीं अगर कोई कानून लाना या संशोधन सरकार करे तो पूरे विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए ताकि देश की नब्ज समझी जा सके. कहीं ऐसा न हो की किसानों के खिलाफ 3 कानून लेकर आए पर जब किसान खिलाफत करने लगे तो वापस लेना पड़ा..

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गुजरात और उत्तराखंड में हो चुकी घोषणा
गौरतलब है कि इससे पहले गुजरात में भी पिछले साल अक्टूबर माह में नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी का गठन का ऐलान किया गया था. वहीं उत्तराखंड में भी चुनाव में समान नागरिक संहिता करने की घोषणा की गई थी. अब बताया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट (Uniform Civil Code  in Uttarakhand) तैयार करने के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी ने रायशुमारी कर ली है. 30 जून तक वह सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी.

जानिए क्या है समान नागरिक कानून ?
बता दें कि समान नागरिक कानून के मुताबिक पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक होंगे. संविधान के अनुच्छेद 44 में भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान लागू करने की बात कही गई है. ऐसे में एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते.

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