Chhattisgarh Lok Sabha Chunav: शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम का गठन, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल
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Chhattisgarh Lok Sabha Chunav: शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम का गठन, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल

Chhattisgarh Lok Sabha: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद अब छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पर चुनाव कराने की तैयारियां तेज हो गई हैं. आज रायपुर में निर्वाचन आयोग की ओर से कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी जाएगी. 

 

Chhattisgarh Lok Sabha Chunav: शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम का गठन, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल

Chhattisgarh Lok Sabha Election Date: भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. पूरे देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में वोटिंग होगी. 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे. इधर, चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में पिछली बार की तरह 3 फेज में वोटिंग कराने की तैयारी की है. चुनाव आयोग ने आज रायपुर में राज्य की तैयारियों और कार्यक्रमों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ-साथ छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है. 

दोपहर 12 बजे निर्वाचन कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस होगी. इसमें लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी जाएगी.  छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए तीन चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे. 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा के लिए वोटिंग होगी. 26 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा और  7 मई को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे. 

शिकायत के लिए बनाया कंट्रोल रूम
इधर, राजधानी में लोकसभा निर्वाचन के लिए शिकायत सेल कंट्रोल रूम का गठन किया गया है. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर गठन किया गया है. अपर कलेक्टर बीसी साहू का कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी बनाया गया. रायपुर कलेक्टर ने कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया. अब कोई भी नागरिक लोकसभा चुनाव को लेकर 0771-2445785 पर शिकायत कर सकता है.  

कर्मचारियों के अवकाशों पर प्रतिबंध
छत्तीसगढ़ में आम चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही अवकाश पर प्रतिबंध लग गया है. शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है. कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति के न तो अवकाश पर रहेंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे. विशेष परिस्थियों में जिला निर्वाचन अवकाश अधिकारी दे सकता है.  सभी जिला कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में आदेश जारी किया.

रिपोर्ट: राजेश निलशाद, रायपुर

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