VK Saxena's Statement: दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार का लाइसेंस पाने से जुड़े नियमों को सरल किया जाएगा. आवेदन के बाद अधिकतम 49 दिनों में लाइसेंस मिल जाएगा.
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Delhi Restaurants: दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना (VK Saxena) ने कहा है कि लाइसेंसिंग नॉर्म्स में छूट के साथ, दिल्ली में 5 और 4 स्टार होटलों में रेस्टोरेंट और बार को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति मिलेगी. फाइव और फोर स्टार होटलों में सभी रेस्टोरेंट और बार को आवश्यक शुल्क के चुकाने के बाद 24 घंटे खोलने करने की परमिशन दी जाएगी. वहीं, थ्री स्टार होटलों में इसी प्रकार के रेस्टोरेंट को दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा, 5 और 4 स्टार होटलों में सिर्फ एक रेस्टोरेंट को बार लाइसेंस लेने की लिमिट हटा दी गई है. इसके बाद होटल में एक से ज्यादा रेस्टोरेंट में शराब परोसने वाली लाइसेंस फीस के भुगतान पर अलग-अलग शराब लाइसेंस पा सकेंगे.
लाइसेंस बनवाना होगा आसान
वीके सक्सेना ने कहा कि लाइसेंस बनवाने के खातिर जरूरी कागजातों की संख्या घटा दी गई है. 28 दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता अब आवेदन करते वक्त नहीं होगी. पहले की प्रणाली की जगह, जहां विभिन्न एजेंसियों ने अलग-अलग कैलेंडर को फॉलो किया- वित्तीय वर्ष या कैलेंडर वर्ष- सभी 4 एजेंसियां जिनमें MCD, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली पुलिस और डीपीसीसी शामिल हैं. ये अब 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का लाइसेंस/एनओसी जारी करने और इसके अलावा सत्यापन के उद्देश्य से पालन करेंगी.
49 दिनों में मिल जाएगा लाइसेंस
उन्होंने कहा कि लाइसेंस देने को समयबद्ध बनाया गया है. इसमें डीम्ड एप्रूव्ड क्लॉज भी जोड़ा गया है. यह तय करेगा कि अगर संबंधित एजेंसी तय समय में आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करती हैं तो लाइसेंस स्वीकृत हो जाएगा. कम से कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ एक आवेदक ज्यादा से ज्यादा 49 दिनों में अपना लाइसेंस पा लेने में सक्षम होगा.
गौरतलब है कि दिल्ली में नया लाइसेंस देने का औसत समय अब तक 3 साल था. अभी तक साल 2022 से 2 हजार 389 और साल 2021 से 2 हजार 121 नए भोजनालयों के आवेदन पेंडिंग हैं. इसी प्रकार, साल 2022 के लिए आवास के 359 आवेदन पेंडिंग हैं. विभिन्न उद्योग निकायों और रेस्तरेंट संघों ने उपराज्यपाल से मुलाकात करके उनको इन समस्याओं से अवगत कराया.
एलजी सक्सेना की तरफ अनुमोदित नियमों के मुताबिक, बैंक्वेट हॉल के आवेदन दिल्ली पुलिस नहीं देखेगी. 90 स्क्वायर मीटर से कम क्षेत्र में भोजनालय के लिए आवेदन और 12 मीटर से कम ऊंचाई वाले आवास प्रतिष्ठानों पर अब दिल्ली फायर सर्विसेज द्वारा विचार नहीं किया जाएगा.
(इनपुट- आईएएनएस)
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