फार्महाउस लीज विवाद: दिल्ली HC ने कुलदीप बिश्नोई को दिया 1.87 करोड़ जमा कराने का निर्देश
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फार्महाउस लीज विवाद: दिल्ली HC ने कुलदीप बिश्नोई को दिया 1.87 करोड़ जमा कराने का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई को फार्महाउस मामले में 1.87 करोड़ जमा कराने का निर्देश दिया है. बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने साल 2013 में दो साल के पट्टे पर फार्महाउस लीज पर लिया था, लेकिन न तो उसका किराया चुकाया और ना ही साल पूरे होने पर फार्महाउस वापस लौटाया. 

फार्महाउस लीज विवाद: दिल्ली HC ने कुलदीप बिश्नोई को दिया 1.87 करोड़ जमा कराने का निर्देश

नई दिल्ली: हरियाणा भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. फार्महाउस विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप की स्वामित्व वाली कंपनी को लीज की आधी राशि ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का निर्देश दिया है. कुलदीप बिश्नोई की कंपनी ने 20 मई 2013 को फार्महाउस को लीज पर लिया था, लेकिन उसका किराया नहीं चुकाया था. साथ ही लीज की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी बिश्नोई की कंपनी ने फार्महाउस को उसके मालिक को हैंडओवर नहीं किया गया था. 

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पट्टा समझौता का किया उल्लंघन
कुलदीप बिश्नोई की कंपनी सेठ इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने प्रतिमाह 4.25 लाख रुपये की दर से 2 साल की अवधि के लिए दिल्ली के रजोकरी में एक फार्म हाउस लीज पर लिया था.  फार्म हाउस का पट्टा समझौता 20 मई 2013 से 14 अप्रैल 2015 के बीच हुआ था, लेकिन पट्टा समझौता समाप्त हो जाने के बाद भी फार्म हाउस को उसके मालिक को नहीं लौटाया गया. ना ही इसके लिए कोई एक्स्ट्रा शुल्क चुकाया गया था. साथ ही बिश्नोई की कंपनी द्वारा पट्टा समझौता का उल्लंघन किया गया था.

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5 साल बाद मिला मालिक को फार्महाउस
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार वर्ष 2020 में याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. बतौर याचिकाकर्ता पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिश्नोई की कंपनी ने फार्म हाउस को राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया. जिसके बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिसंबर 2020 में कुलदीप बिश्नोई को फार्म हाउस खाली करने का निर्देश दिया. साथ ही कोर्ट ने स्थानिय कमिश्नर भी नियुक्त किया था. कोर्ट के आदेश के बाद मालिक को करीब 5 साल बाद फार्महाउस वापस किया गया था.

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