Delhi News: गोविंदपुरी इलाके में चलाए जा रहे DDA के द्वारा बुलडोजर के खिलाफ अब लोगों हाई कोर्ट पहुंच गए हैं. दरअसल, गोविंदपुरी इलाके के भूमिहीन कैंप में DDA के द्वारा लगातार डेमोलिशन जारी है और इस दौरान उन लोगों का भी मकान तोड़ रहे हैं, जिन्हें अभी तक फ्लैट आवंटित नहीं किया गया है.
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Delhi News: गोविंदपुरी इलाके में चलाए जा रहे DDA के द्वारा बुलडोजर के खिलाफ अब लोगों ने मामला हाई कोर्ट तक ले गए. दरअसल, गोविंदपुरी इलाके के भूमिहीन कैंप में DDA के द्वारा लगातार डेमोलिशन जारी है और इस दौरान उन लोगों का भी मकान तोड़ रहे हैं, जिन्हें अभी तक फ्लैट आवंटित नहीं किया गया है. गोविंदपुरी इलाके के भूमिहीन कैंप प्रधानमंत्री योजना "जहां झुग्गी वहां मकान" के तहत लोगों को झुग्गी के बदले फ्लैट आवंटित किया गया है, जिसके बाद DDA उन लोगों का झुग्गी अब तोड़ रही है और जगह खाली कराया जा रही है.
तो वहीं, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वंदना सिन्हा ने बताया कि कि जिस तरह से DDA अपनी मनमानी कर रही है और मकानों को तोड़ रही है, जिन्हें अभी तक फ्लैट आवंटित नहीं किया गया है उन लोगों के लिए मैंने हाईकोर्ट में अपील दायर की है, जिसके बाद कुछ घरों को नहीं तोड़ने का स्टे ऑर्डर भी DDA को दिया गया है. इसके बावजूद DDA के लोगों से घर और जिन दुकानों से यहां के लोगों का घर चलता है उन की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है.
अधिवक्ता वंदना सिन्हा ने आगे बताया कि DDA के द्वारा भूमिहीन कैंप के 2891 मकानों का सर्वे किया गया है, जिसमें से महज 1862 लोगों को फ्लैट आवंटित किया गया है. जबकि 1029 लोगों को एलिजिबल नहीं होने का दावा कर उन्हें फ्लैट नहीं दिया गया. हमें समझ नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार लोगों को घर दे रही या लोगों को घरों से गुजार रही. जबकि 3000 से ऊपर लोगों को देने के लिए फ्लैट बनाए गए है.
(इनपुटः हरि किशोर शाह)