Arvind Kejriwal: जानें ED कस्टडी में कब और किससे मिल सकेंगे CM केजरीवाल
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Arvind Kejriwal: जानें ED कस्टडी में कब और किससे मिल सकेंगे CM केजरीवाल

Arvind Kejriwal: कोर्ट के आदेश के अनुसार, CM अरविंद केजरीवाल शाम 6 से 7 बजे के बीच अपने दो वकीलों से आधे घंटे तक मुलाकात कर पाएंगे. इस बीच वो अपने घरवालों, पत्नी सुनीता केजरीवाल और पर्सनल सेक्रेटरी बिभव कुमार से भी मिल सकेंगे.

Arvind Kejriwal: जानें ED कस्टडी में कब और किससे मिल सकेंगे CM केजरीवाल

Arvind Kejriwal News: दिल्ली आबकारी नीति मामले में CM अरविंद केजरीवाल को ED ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में ED ने CM केजरीवाल को शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए 10 दिन की रिमांज की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने CM केजरीवाल को 6 दिनों की ED रिमांड पर भेज दिया है. CM केजरीवाल 28 मार्च तक ED की कस्टडी में रहेंगे. इस दौरान ED ने केजरीवाल को पत्नी और वकील से मिलने की इजाजत भी दी है. 

कोर्ट का आदेश
ED ने कोर्ट में अपनी दलील में CM केजरीवाल को इस घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डिजिटल डिवाइस से मिले डेटा और जांच से जुड़े दूसरे मटेरियल से आमना-सामना कराने, आबकारी घोटाले में उनकी भूमिका के बारे मे गहन जांच और अपराध से अर्जित बाकी आय (proceed of crime) का पता लगाने के लिए CM केजरीवाल को 6 दिनों की ED कस्टडी में भेजा गया है. 

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पूछताछ की CCTV कवरेज
कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ऐसी जगह पर होगी जहां CCTV कवरेज हो. इसके साथ ही CCTV फुटेज को संरक्षित रखा जाए. 

शाम को कर सकेंगे पत्नी और वकील से मुलाकात
कोर्ट के आदेश के अनुसार, CM अरविंद केजरीवाल शाम 6 से 7 बजे के बीच अपने दो वकीलों से आधे घंटे तक मुलाकात कर पाएंगे. इस बीच वो अपने घरवालों, पत्नी सुनीता केजरीवाल और पर्सनल सेक्रेटरी बिभव कुमार से भी आधे घंटे के लिए मिल पाएंगे. 

घर का खाना और दवाओं की मांग
CM केजरीवाल ने कोर्ट से हाई ब्लड शुगर का हवाला देते हुए कुछ दवाईयों और स्पेशल डाइट (घर के बने खाने) की मांग की थी. कोर्ट ने CM की मांग को मंजूर कर लिया है.कोर्ट ने ED को कहा कि CM केजरीवाल को दवाइयां और डॉक्टर की ओर से बताया गया खाना उपलब्ध कराया जाए. अगर ED वो खाना उपलब्ध नहीं करा सकती तो फिर उन्हें घर का खाना दिया जाए.

 

 

 

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