Arvind Kejriwal Bail Plea: केजरीवाल की जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट में सिंघवी ने किया इमरान खान का जिक्र
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Arvind Kejriwal Bail Plea: केजरीवाल की जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट में सिंघवी ने किया इमरान खान का जिक्र

Arvind Kejriwal News: HC में आज CM केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सिंघवी ने पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि इमरान खान एक केस में तीन दिन पहले रिहा हुए. सभी अखबार में ये पढ़ा गया, लेकिन बाद में उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया. ये हमारे देश में नहीं हो सकता.

Arvind Kejriwal Bail Plea: केजरीवाल की जमानत लेने के लिए हाईकोर्ट में सिंघवी ने किया इमरान खान का जिक्र

Arvind Kejriwal: राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में CBI की ओर से दर्ज केस में आज हाईकोर्ट CM अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई की. इससे पहले आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह शुरू करते हुए पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान का जिक्र किया. इससे पहले इमरान खान भी पाकिस्तान की कोर्ट में CM केजरीवाल का जिक्र कर चुके हैं. 

क्या है पूरा मामला
आबकारी नीति मामले में CBI की ओर से दर्ज केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली HC में सुनवाई चल रही है. इसके साथ ही कोर्ट इस केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई करेगा. ED की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को SC से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन CBI की ओर से दर्ज केस में भी न्यायिक हिरासत में होने के चलते CM केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं. 

बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान CM केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि CBI के पास इस केस में गिरफ्तारी के लिए कोई सबूत नहीं हैं.  CBI को आशंका थी कि ED के केस में केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे. केजरीवाल जेल में ही रहें, केवल ये सुनिश्चित करने के लिए CBI ने गिरफ्तारी की है. इस दौरान सिंघवी ने ये भी कहा कि केजरीवाल जमानत की शर्तों पर खरा उतरते हैं.

इस केस में CBI की FIR दो साल पुरानी है. अगस्त 2022 में FIR दर्ज हुई थी, जिसमें CM केजरीवाल आरोपी नहीं थे. अप्रैल 2023 में उन्हें गवाह के तौर पर बयान देने के लिए समन किया गया, जिसके बाद वो पूछताछ में शामिल हुए. बयान दर्ज करने के बाद एक साल तक उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं समझी गई. ED की ओर से दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट ने CM केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, इसका मतलब है कि SC इस बात से संतुष्ट था कि जमानत पर रहते वक्त वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. 

मूल अधिकारों का हनन
CM केजरीवाल की ओर से दलील देते हुए सिंघवी ने कहा कि  इस केस में उनकी गिरफ्तारी संविधान के आर्टिकल 14, 21, 22 के तहत मिले मूल अधिकारों का हनन है. केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कोई आंतकवादी नहीं हैं. यहां CBI ने उनसे पहले पूछताछ के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने नोटिस जारी करना भी जरूरी नहीं समझा. केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए CBI ने ट्रायल कोर्ट को सिर्फ एक वजह बताई कि मैं उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा था. क्या जांच एजेंसी के मनमाफिक जवाब न देने के लिए मेरी गिरफ्तारी हो सकती है. ये अपने आप में कैसे आधार हो सकता है. ट्रायल कोर्ट का मेरी गिरफ्तारी की इजाजत का आदेश देना गलत है. पिछले दिनों ही जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ पूछताछ ही गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकती.

इमरान खान का जिक्र
HC में सिंघवी ने पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि इमरान खान एक केस में तीन दिन पहले रिहा हुए. सभी अखबार में ये पढ़ा गया, लेकिन बाद में उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया. ये हमारे देश में नहीं हो सकता. कुछ दिनों पहले इमरान खान ने भी पाकिस्तान के कोर्ट में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का उदाहरण दिया. 

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