दिल्ली हाट में दुकानों की ई-नीलामी रोकने का अनुरोध: HC ने केंद्र, DTTDC से मांगा जवाब
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दिल्ली हाट में दुकानों की ई-नीलामी रोकने का अनुरोध: HC ने केंद्र, DTTDC से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यहां दिल्ली हाट में दुकानों की ई-नीलामी रोकने की मांग वाली याचिका पर केन्द्र और आप सरकार की पर्यटन प्रोत्साहन संस्था ‘डीटीटीडीसी’ से जवाब मांगा।

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यहां दिल्ली हाट में दुकानों की ई-नीलामी रोकने की मांग वाली याचिका पर केन्द्र और आप सरकार की पर्यटन प्रोत्साहन संस्था ‘डीटीटीडीसी’ से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ ने कपड़ा मंत्रालय और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) को नोटिस भेजकर पूरे भारत के हस्तशिल्पकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन की याचिका पर छह अगस्त तक जवाब देने को कहा।

दस्तकारी हाट समिति संगठन ने अपनी याचिका में कहा कि दिल्ली हाट में दुकानें बनाने तथा इनके आवंटन के लिए मंत्रालय जिम्मेदार है जबकि डीटीटीडीसी वहां से होने वाली आय एकत्रित तथा इसका रखरखाव करता है।

याचिकाकर्ता संगठन ने दावा किया कि हालांकि, डीटीटीडीसी ने दिल्ली हाट संचालन एवं प्रबंधन नियम, 2006 जारी किये जिसके तहत उसने खुद को दुकानें आवंटित करने का बड़ा विवेकाधिकार दिया है।

याचिका में दावा किया गया कि डीटीटीडीसी दिल्ली हाट के कामकाज से जुड़े सर्कुलर का उल्लंघन करके अस्थायी दुकानें लगा रहा है।

संगठन ने आरोप लगाया कि निगम ने अतीत में मंत्रालय से सलाह-मशविरा किये बिना ‘‘अंधाधुंध तरीके से’’ दुकानों का आवंटन किया है।

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