Chhath Puja 2022: यमुना के घाटों पर है छठ मनाने की तैयारी तो ध्यान दें, ये नियम टूटा तो कटेगा 50 हजार तक का चालान
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Chhath Puja 2022: यमुना के घाटों पर है छठ मनाने की तैयारी तो ध्यान दें, ये नियम टूटा तो कटेगा 50 हजार तक का चालान

Delhi Chhath Puja 2022: आज से छठ का महापर्व शुरू हो रहा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच एलजी वीके सक्सेना ने यमुना नदी के कुछ चुनिंदा छठ घाटों पर पूजा की अनुमति दे दी है. इसे लेकर कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की गई है.

Photo: यमुना घाटों पर छठ मनाने वाले रहें सतर्क, गंदगी फैलाई तो कटेगा 50 हजार तक का चालान

Yamuna Ghat Chhath Puja Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG VK Saxena) ने यमुना किनारे निर्दिष्ट घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति दी है. इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) से श्रद्धालुओं के लिए साफ सुरक्षित घाट और पानी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. एलजी वीके सक्सेना ने एक ओर जहां चुनिंदा छठ घाटों पर पूजा की अनुमति दी है. वहीं दूसरी ओर इस महापर्व पर उमड़ने वाले आस्था के जनसैलाब के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो इसको लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

यमुना में प्रदूषण के खिलाफ सख्ती

हर साल की तरह इस बार भी छठ के त्योहार के दौरान यमुना नदी में गंदगी को रोकना सरकार और जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के मुताबिक, यमुना में गंदगी को लेकर नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर पांच से 50 हजार रुपये तक का चालान काटा जा सकता है.

नियमों का हो पालन: LG

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी की सरकार से छठ पर्न श्रद्धालुओं के लिए साफ घाट और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों का भी सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है. एलजी ने राजस्व और पर्यावरण विभाग के नाम जारी आदेश में कहा है कि यमुना में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी द्वारा जारी सभी आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए.

ये नियम तोड़ा तो 50 हजार तक का चालान

देशभर की तरह दिल्ली में भी छठ की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है. इस बीच इस बार भी कयास लगाए जा रहे थे कि यमुना में पूजा के दौरान गंदगी फैलाने पर लोगों का चालान काटा जा सकता है. आपको बताते चलें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने कोरोना की महामारी को ध्यान में रखते हुए सख्ती की थी. वही एनजीटी के आदेशानुसार, यमुना नदी में किसी भी तरह का कचरा नहीं फेंका जा सकता.

साफ-सफाई से जुड़े इन कड़े नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर पांच से 50 हजार रुपये तक का चालान किया जा सकता है. ऐसे में दिल्ली किनारे यमुना के घाटों में पूजा के लिए जा रहे सभी श्रद्धालुओं को भी गंदगी फैलाने पर लगने वाले जुर्माने को ध्यानमें रखते हुए खुद के साथ दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए.

 

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