चारधाम सड़क परियोजना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के सड़क परिवहन मंत्रालय के सर्कुलर को लागू करने का निर्देश दिया है.
Trending Photos
नई दिल्ली: चारधाम सड़क परियोजना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के सड़क परिवहन मंत्रालय के सर्कुलर को लागू करने का निर्देश दिया है.
सरकार कि ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसमें चीन से जुड़ा सीमा क्षेत्र भी है. ऐसे में सेना के वाहन भी जाएंगे तो सड़क कि चौड़ाई 5 मीटर कि जगह 7 मीटर रखने कि मंजूरी दी जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 के सर्कुलर के मुताबिक चलें.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में इस परियोजना की शुरुआत की थी. कुल 11,700 करोड़ रुपए की इस परियोजना के जरिए सनातन धर्म के चारों धामों को सड़क से जोड़ा जाना है.
इससे पहले सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने अति व्यस्त चंबा टाउन के नीचे हाईवे पर 440 मीटर लंबी सुरंग खोदने में सफलता हासिल की. जिस पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुशी जताते हुए बीआरओ को बधाई दी थी.
ये भी देखे-