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सूरत: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी की संभावित तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए गुजरात सरकार (Gujarat Government) हर मुमकिन कोशिश कर रही है. इसी के चलते कई जिलों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) की समयसीमा को बढ़ाया गया है और अधिकारियों को सख्ती करने के निर्देश भी दिए गए हैं. लेकिन कुछ लोग अभी भी सरकार के आदेश को न मानते हुए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.
मामला सूरत (Surat) शहर का है, जहां नाइट कर्फ्यू और पुलिस कमिश्नर की अधिसूचना का सरेआम उल्लंघन किए जाने की घटना सामने आई है. भागातलाव जनता मार्केट में कुछ लोगों ने एक डांसर को बर्थडे पार्टी में बुलाया और नोट उड़ाए. बड़ी बात ये रही कि ये बर्थडे पार्टी अठवा थाने से कुछ ही दूरी पर चल रही थी, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं. इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. साथ ही लोग, सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं.
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इसके बाद पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और अधिकारियों ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच शुरू की. इस दौरान पता चला कि ये वीडियो 5 दिन पुराना है, जिसमें नानपुरा खंडेरावपुरा निवासी उहैद अपनी एक साल की बेटी का बर्थडे मना रहे हैं. इस पार्टी में एक बड़ी स्टेज लगाई गई, जिस पर नाचने के लिए प्रोफेशनल डांसर को बुलाया गया था. इस वीडियो में सुकरी और मिंडी गैंग के सदस्य भी नजर आ रहे हैं. इसके अलावा रुस्तमपुरा का नामचीन जाफर गोल्डन भी इस वीडियो में दिखाई दे रहा हैं.
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पुलिस ने वीडियो के लोकेशन की पहचान कर उसमें नजर आ रहे कई लोगों की पहचान की और ताबड़तोड़ नानपुरा खांडेरावपुरा निवासी उहैद शेख, कैजर शेख, फव्वाद शेख, उवैश कुंभार, तुफैल कुंभार, मोहम्मद ईशा शेख और अनस फकीर अंग्रेज को गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ कोरोना नियम उल्लंघन करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं अन्य आरोपियों, डांसर व डीजे के बारे में पूछताछ चल रही है. जल्द ही पुलिस उनके खिलाफ भी कोई एक्शन ले सकती है.
कोरोना के मामलों को कंट्रोल में रखने के लिए गुजरात सरकार ने एक बार फिर राज्य में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा को बढ़ा दिया है. शुक्रवार को आए नए आदेश के मुताबिक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, जूनागढ़ और भावनगर में रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू 10 नवंबर तक जारी रहेगा. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की आपूर्ति के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी.
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