Gyanvapi Case Update: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि हमने याचिका दायर की थी कि व्यासजी के तहखाने के लिए एक जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर बनाया जाना चाहिए ताकि कोई अतिक्रमण या विध्वंस न हो. 1993 से पहले जो धार्मिक गतिविधियां हो रही थीं, उन्हें बहाल किया जाए. 17 दिसंबर को जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया गया लेकिन पूजा शुरू नहीं हुई. कल मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी कि यहां पूजा की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. हमने कल सारे सबूत कोर्ट के सामने रखे थे. आज इस पर फैसला आया है की अब सभी पूजा कर सकेंगे.