Saran Violence: सारण में लोकसभा चुनाव के बाद हुई फायरिंग की घटना से पूरे बिहार सियासी घमासान मचा है. सारण हमले मामले में राजद प्रत्याशी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.
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Saran Violence: सारण में लोकसभा चुनाव के बाद हुई फायरिंग की घटना से पूरे बिहार सियासी घमासान मचा है. सारण हमले मामले में राजद प्रत्याशी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. अब इस बीच सारण हिंसा मामले में सारण पुलिस द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है. इस प्रेस रिलीज में पुलिस ने कहा कि दिनांक- 20.05.2024 को नगर थाना अंतर्गत छपरा विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या - 318, 319 के बाहर मतदान के समय भाजपा एवं राजद समर्थकों के बीच बूथ में गड़बड़ी के आरोप को लेकर नारेबाजी, गाली-गलौज एवं रोड़ेबाजी की घटना को कारित किया गया. इस घटना के संबंध में अब तक 04 प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
इसमें आगे बताया कि सेक्टर पुलिस पदाधिकारी मो० सरवर खां के प्रतिवेदन पर दोनों पक्ष के अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या- 345/24, दिनांक- 21.05.24, धारा- 341/323/353/504/34 भा0द0वि0 एवं 131- आर0पी0 एक्ट, 1951 दर्ज किया गया है. इसी के साथ अंचल अधिकारी, सदर, छपरा के प्रतिवेदन के आधार पर चुनाव प्रचार अवधि दिनांक- 18.05.24 को 06:00 बजे अप0 तक समाप्त होने के उपरांत भी राजद के स्टार प्रचारक श्री भोला राय द्वारा लोकसभा क्षेत्र नहीं छोड़ने के कारण इसे प्रथमदृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए नगर थाना कांड संख्या- 348/24, दिनांक- 22.05.24, धारा- 188 भा0द0वि0 एवं 131 आर0पी0 एक्ट, 1951 दर्ज किया गया है.
वहीं इस मामले में राजद प्रत्याशी के चुनाव अभिकर्ता डॉ० नवल किशोर के आवेदन पर अज्ञात के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या- 341/24 दिनांक - 20.05.24 धारा- 341/323/337/338/504/34 भा0द0वि0 दर्ज किया गया. सारण लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के छपरा विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि मनोज 'कुमार, पिता स्व० पशुपति नाथ सिंह के ऑनलाइन प्राप्त आवेदन, जिसमे इनके द्वारा राजद प्रत्याशी डॉ० रोहिणी आचार्या एवं 07 नामजद समर्थकों एवं 50 अज्ञात के विरुद्ध दिनांक- 20.05.24 को संध्या में छपरा विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या- 318, 319 पर फर्जी मतदान करने एवं विरोध करने पर भाजपा के पोलिंग एजेंट सुनील कुमार सिंह एवं भाजपा कार्यकर्ता सत्यानन्द सिंह के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट करने में आरोप में नगर थाना कांड संख्या- 349/24, दिनांक- 22.05.24, धारा- 341/323/337/338/307/171 (C) / 188/504/506 / 34 भा0द0वि0 एवं 126/130/133 आर0पी0 एक्ट, 1951 दर्ज किया गया है.
पुलिस ने प्रेस रिलीज में आगे बताया कि इन कांडो में पर्यवेक्षण के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी. पुनः अगले दिन दिनांक- 21.05.2024 को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मतदान केंद्र से कुछ दूरी पर भिखारी ठाकुर चौक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने यादव जाति के 03 व्यक्तियों को गोली मारकर जख्मी किया है. जांच में सामने आया है कि यह घटना 02 व्यक्ति के बीच विवाद से प्रारंभ हुई, जो बढ़कर गोलीबारी तक पहुंच गयी. इस घटना में चंदन राय, उम्र करीब 24 वर्ष, पिता- नागेंद्र राय, सा०- बड़ा तेलपा, थाना- नगर, जिला- सारण की मृत्यु हो गई है एवं दो व्यक्ति 1. गुड्डू राय, पिता- शंभू राय एवं 2. मनोज राय, पिता- विदेशी राय दोनों सा०- बड़ा तेलपा मठिया, थाना- नगर, जिला- सारण घायल हुए, जो पटना में ईलाजरत हैं एवं खतरे से बाहर बताये जा रहे हैं.
वहीं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित काण्ड दर्ज किये गए हैं. चन्दन कुमार के बयान पर नगर थाना कांड संख्या - 347/24, दिनांक- 22.05.24, धारा- 147/148/149/188/323/324/337/307/353 भा0द0वि0 एवं 27- आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया. इस कांड में पर्यवेक्षण के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी. मृतक के पिता नागेंद्र राय के आवेदन पर 12 नामजद व अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या- 346/24, दिनांक- 21.05.24, धारा 147/148/149/307/302/120 (बी) / 34 भा0द0वि0 एवं 27- आर्म्स एक्ट दर्ज कर इस घटना के 02 मुख्य अभियुक्तों 1. रामाकांत सिंह, उम्र- 62 वर्ष, पिता स्व० जयनारायण सिंह सोलंकी, 2. रविकांत सिंह उर्फ़ रामप्रताप सिंह, उम्र- 47 वर्ष, पिता- देवेन्द्र सिंह, दोनों सा०- बड़ा तेलपा नई बस्ती, थाना- नगर, जिला- सारण को गिरफ्तार किया गया है. इनसे पूछताछ कर इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 रायफल, 01 रिवॉल्वर एवं 56 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है.
पुलिस ने आगे बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ मैसेज के प्रसार को रोकने हेतु दो दिन के लिए जिले में इन्टरनेट सेवाएं भी बंद की गई है. इन्टरनेट सेवा बंद होने से पूर्व सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज के लिए सम्बंधित धारक के विरुद्ध सारण जिला साइबर थाना कांड संख्या- 160/24, दिनांक- 21.05.24, धारा- 153/153(a)/504/505(i)(c)/505 (ii)/506/120 (बी) भा0द0वि0 एवं 67 - IT एक्ट दर्ज किया गया है. इस कांड में पर्यवेक्षण के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी. घटनास्थल निरीक्षण के लिए बुलाये गए FSL, मुजफ्फरपुर की टीम द्वारा विभिन्न सैंपल एकत्र किये गए हैं. घटनास्थल से 01 जिन्दा कारतूस एवं 04 खोखे को भी बरामद किया गया है. घटना से सम्बंधित विडियो फुटेज भी प्राप्त हुआ है, जिसे विधिवत जप्त किया गया है. इसकी मदद से घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. हत्या काण्ड में शेष फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 01 SIT का गठन किया गया है. प्राप्त सबूतों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी. फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी / आत्मसमर्पण नहीं होने की स्थिति में इनके संपत्ति की कुर्की जप्ती हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. घटना से जुड़े शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति रद्दीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है. क्षेत्र में शांति बनाये रखने हेतु घटनास्थल एवं उसके आस-पास पालीवार दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/बल की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों से फ्लैग मार्च भी कराया गया है. वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है.
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