Jharkhand: झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने करीब 26001 पदों पर सहायक आचार्य की होने वाली नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी.
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रांचीः झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने करीब 26001 पदों पर सहायक आचार्य की होने वाली नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है.
कोर्ट ने कहा कि अगर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल में प्रथम प्रयास में ही झारखंड टेट (जेटेट) परीक्षा पास करनी होगी. अगर झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी. अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए तीन माह का समय दिया जायेगा.
कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार हर साल जेटेट परीक्षा आयोजित करें. कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चूंकि झारखंड में 8 वर्षों से राज्य सरकार ने जेटेट की परीक्षा नहीं ली है. कोर्ट ने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट परीक्षा पास की है या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास की है, वे सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.
कोर्ट ने आगे कहा कि अगर ऐसे अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं और नियुक्त होते हैं तो उन्हें 3 वर्ष के भीतर पहले प्रयास में ही झारखंड सरकार द्वारा आयोजित जेटेट परीक्षा पास करनी होगी. अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा में परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जायेगा. यदि 3 साल में राज्य सरकार जेटेट परीक्षा नहीं लेती है तो अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी. कोर्ट के आदेश पारित किये जाने के क्रम में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश लिए फिर अदालत के आदेश पर सहमति जताई.
इनपुट- आयुष कुमार सिंह
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