अगर आप ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी करने के शौकीन हैं तो आपको राज्य द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना पड़ेगा. ड्रोन कैमरा उड़ाने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के तहत आपको एक लाख रुपये का जुर्माना भरना पर सकता है
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सहरसाः अगर आप ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी करने के शौकीन हैं तो आपको राज्य द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना पड़ेगा. ड्रोन कैमरा उड़ाने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के तहत आपको एक लाख रुपये का जुर्माना भरना पर सकता है या फिर एक साल की जेल की सजा भी हो सकती है.
ड्रोन कैमरा उड़ाने के लिए बनाए गए तीन जोन
दरअसल, सहरसा पुलिस इन दिनों जिले में बगैर परमिशन के ड्रोन कैमरा उड़ाने वालों पर कड़ी नजर रखी हुई है. राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए नियमावली के तहत ऐसे लोग जो ड्रोन कैमरे के ऑनर उन्हें पहले अपने ड्रोन कैमरा का डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ इंश्योरेंस भी कराना होगा. ड्रोन कैमरा उड़ाने से पहले सम्बंधित अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी. इसके लिए क्षेत्र में तीन जोन बनाए गए हैं. रेड, ग्रीन और येलो.
ड्रोन के संबंध में कई नियम निर्धारित
रेड जोन में ड्रोन कैमरा उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जबकि ग्रीन और येलो में प्रसासन की अनुमति के बाद ही आप ड्रोन उड़ा सकते हैं. इस बाबत सहरसा मुख्यालय डीएसपी एजाज हाफिज ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्रोन के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं. राज्य सरकार ने द ड्रोन रूल्स 2021 के सिविल एविएशन अथॉरिटी रिक्वायरमेंट एक्ट 2018 के तहत कई नियम बनाए गए हैं. इसके लिए ड्रोन के ऑनर को ड्रोन के लिए डिजिटल प्लेटफार्म पर निबंधन करना आवश्यक है.
कानूनी कार्रवाई में हो सकता है एक लाख रुपये का जुर्माना
निबंधन के साथ इंश्योरेंस भी होना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि इसके लिए क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया है. रेड, ग्रीन और येलो जोन में बांटा गया है. डीएसपी ने बताया कि रेड जोन में कोई भी ड्रोन उड़ान नहीं भरेगी, ग्रीन और एलो जोन में प्रसासन से अनुमति के बाद ही ड्रोन उड़ान भर सकता है. अगर किसी को बगैर अनुमति के ड्रोन उड़ाते हुए पकड़े जाएंगे तो उन्हें कानूनी कारवाई के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना या एक साल की जेल की सजा हो सकती है.
इनपुट- विशाल कुमार
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