Manish Kashyap Case: मनीष कश्यप को 'सुप्रीम' झटका, कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु सरकार को जारी किया नोटिस
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Manish Kashyap Case: मनीष कश्यप को 'सुप्रीम' झटका, कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु सरकार को जारी किया नोटिस

कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु की सरकारों को नोटिस जारी करके इस मामले में उनका जवाब मांगा है. 

मनीष कश्यप

Manish Kashyap Case: बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु की सरकारों को नोटिस जारी करके इस मामले में उनका जवाब मांगा है. 

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय करोल की पीठ ने याचिका की आगे की सुनवाई 21 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और बिहार के अलावा केंद्र सरकार से भी एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है. कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की ओर कपिल सिब्बल ने दलीलें रखीं. 

मनीष को आज भी नहीं मिली जमानत

बता दें कि मनीष पर बिहार में तीन और तमिलनाडु में दो केस दर्ज हैं. मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में इन सभी मामलों को एक साथ मर्ज करने की और जमानत देने की अपील की थी. कोर्ट ने आज इस मामले में कोई भी फैसला नहीं सुनाया. अदालत ने इस मामले में पहले केंद्र, बिहार और तमिलनाडु की सरकारों का जवाब मांगा है. अब अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी. 

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तमिलनाडु में बंद है यूट्यूबर

मनीष पर तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप है. इसी केस में उन पर बिहार और तमिलनाडु में मुकदमा दर्ज हैं. उस पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है. उसने 18 मार्च को आत्मसमपर्ण किया था. तब से वह न्यायिक हिरासत में है. इस वक्त वह तमिलनाडु पुलिस की हिरासत में है. तमिलनाडु पुलिस ने उन पर एनएसए लगाया है.

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