Bihar News: कुख्यात सतीश पाण्डेय ट्रिपल मर्डर मामले में जेल से रिहा, साक्ष्य के अभाव में गोपालगंज कोर्ट ने किया बरी
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Bihar News: कुख्यात सतीश पाण्डेय ट्रिपल मर्डर मामले में जेल से रिहा, साक्ष्य के अभाव में गोपालगंज कोर्ट ने किया बरी

Bihar News: कुचायकोट विधानसभा से जदयू के दबंग विधायक अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू पाण्डेय ने मीरगंज स्थित अपने आवास पर प्रेस को संबोधित किया. विधायक पप्पू पाण्डेय के बड़े भाई व कुख्यात सतीश पाण्डेय, उनके भतीजे मुकेश पांडेय को जिला जज की कोर्ट ने ट्रिपल हत्याकांड में बरी कर दिया था.

Bihar News: कुख्यात सतीश पाण्डेय ट्रिपल मर्डर मामले में जेल से रिहा, साक्ष्य के अभाव में गोपालगंज कोर्ट ने किया बरी

गोपालगंज: Bihar News: कुचायकोट विधानसभा से जदयू के दबंग विधायक अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू पाण्डेय ने मीरगंज स्थित अपने आवास पर प्रेस को संबोधित किया. विधायक पप्पू पाण्डेय के बड़े भाई व कुख्यात सतीश पाण्डेय, उनके भतीजे मुकेश पांडेय को जिला जज की कोर्ट ने ट्रिपल हत्याकांड में बरी कर दिया था. जिसके बाद आज ढाई साल बाद जेल में बंद सतीश पांडेय व उनके पुत्र पूर्व जीप अध्यक्ष मुकेश पांडेय जेल से रिहा हुए. अमरेंद्र पांडेय चनावे मंडल कारा से अपने बड़े भाई सतीश पाण्डेय व भतीजे मुकेश पाण्डेय के साथ पैदल गाजे बाजे के साथ थावे दुर्गा मंदिर पहुँचे व दर्शन पूजन किया. इस दौरान हजारों की संख्या में विधायक समर्थक थावे दुर्गा मंदिर पहुंचे.

 साक्ष्य के अभाव में किया बरी

बता दें कि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में गोपालगंज जिला व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुदेव उपाध्याय की कोर्ट ने कुख्यात सतीश पाण्डेय उनके पुत्र पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन मुकेश पांडेय व उनके उनके साथी बटेश्वर पांडेय को बरी कर दिया है. दोनों पक्षों द्वारा दी गई दलीलों व साक्ष्यों को देखते हुए कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर कांड के अभियुक्त जदयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पाण्डेय के भाई सतीश पाण्डेय व भतीजा मुकेश पाण्डेय को बरी कर दिया है.

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24 मार्च 2020 में हत्या

दरअसल बचाव पक्ष के वकील उदय कुमार श्रीवास्तव ने इस सन्दर्भ में बताया कि हथुआ थाना क्षेत्र के रूपन छाप ग़ांव में  24 मार्च 2020 में हुए एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या मामले में जदयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार पाण्डेय उर्फ पप्पू पाण्डेय के भाई सतीश पाण्डेय व भतीजा मुकेश पाण्डेय, बटेश्वर पाण्डेय समेत अन्य कई लोगो को आरोपी बनाया गया था. घटना के सूचक जेपी यादव द्वारा इसको लेकर लिखित आवेदन देकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच करने के बाद विधायक पप्पू पांडेय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था.

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