Jharkhand News: बरवाअड्डा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी सुनील कुमार रवि ने रविवार को मीडियाकर्मियों को बताया कि अग्रवाल की शिकायत के आधार पर ढुलू महतो और प्रिंस खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 387 (वसूली), 506 (आपराधिक धमकी), 109 (उकसावा) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
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धनबाद: लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी और बाघमारा के विधायक ढुलू महतो के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्द की गई है. उनकी उम्मीदवारी का विरोध करने के लिए मारवाड़ी सम्मेलन के जिला अध्यक्ष कृष्ण अग्रवाल को धमकी देने के आरोप लगाया है. इस मामले में पुलिस हर स्तर पर जांच कर रही है.
बरवाअड्डा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी सुनील कुमार रवि ने रविवार को मीडियाकर्मियों को बताया कि अग्रवाल की शिकायत के आधार पर ढुलू महतो और प्रिंस खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 387 (वसूली), 506 (आपराधिक धमकी), 109 (उकसावा) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पूर्व भाजपा नेता अग्रवाल ने अपनी शिकायत में कहा कि कथित तौर पर वसूली करने वाले खान ने एक ऑडियो क्लिप के जरिए उन्हें महतो की उम्मीदवारी का विरोध न करने की धमकी दी थी. मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में यह भी आशंका जतायी कि महतो के इशारे पर खान और उसके गुर्गें उन पर तथा उनके परिवार के सदस्यों पर हमला कर सकते हैं.
साथ ही बता दें कि अग्रवाल और जमशेदपुर पूर्व से विधायक सरयू राय ने शुक्रवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया था और धनबाद लोकसभा सीट से महतो की उम्मीदवारी का विरोध किया था. अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भी एक पत्र लिखकर धनबाद सीट से उम्मीदवार बदलने की मांग की थी. क्योंकि महतो कथित तौर पर कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं. प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद महतो ने धनबाद के उपायुक्त को एक पत्र लिखकर खान की कथित ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है. उन्होंने दावा किया कि कथित ऑडियो क्लिप उन्हें बदनाम करने के लिए जारी की गयी है.
इनपुट- भाषा
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