Bihar News: हर्ष फायरिंग में हुई नाबालिग की मौत, अपराधियों ने छुपाई लाश
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Bihar News: हर्ष फायरिंग में हुई नाबालिग की मौत, अपराधियों ने छुपाई लाश

बिहार में हर्ष फायरिंग रोकने के लिए भले पुलिस मुख्यालय द्वारा कई निर्देश जारी किए जा रहे हों, लेकिन इसे रोकने में पुलिस को अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है.

 (फाइल फोटो)

मोतिहारी: बिहार में हर्ष फायरिंग रोकने के लिए भले पुलिस मुख्यालय द्वारा कई निर्देश जारी किए जा रहे हों, लेकिन इसे रोकने में पुलिस को अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है. ताजा मामला पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल के सिसहनी गांव से सामने आई है जहां हर्ष फायरिंग में एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए.

इस घटना के बाद शादी की खुशी मातम में बदल गई. पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि बुधवार की रात सिसवन गांव में अखिलेश पासवान की बेटी की शादी थी. शादी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी. जब दूल्हा बारात लेकर दरवाजे पर पहुंचा, तभी किसी ने खुशी में हर्ष फायरिंग शुरू कर दी. बताया जाता है कि इसी दौरान वहीं खड़े गोविंद कुमार (10) को गोली लग गई, इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. मृतक सिसवन गांव का ही रहने वाला बताया जाता है.

इधर, पकड़ीदयाल के पुलिस उपाधीक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि शव को कहीं छिपा दिया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है. उन्होंने बताया कि इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

सरकार ने बनाए हैं कानून 

हर्ष फायरिंग को लेकर प्रशासन की तरफ से कई कड़े कानून बनाए गए हैं. इसमें अगर कोई बिना वजह के अपने लाइसेंसी हथियार से भी फायरिंग करता है तो यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा. इसमें लाइसेंस तो रद्द हो सकता है. साथ में ही प्राथमिकी भी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. हर्ष फायरिंग करने पर दो साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना तथा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान भी है. 

(इनपुट आईएएनएस के साथ) 

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