रामगढ़ के अवर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय प्रताप की कोर्ट ने छह वर्ष पुराने हत्या के मामले दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही तीस-तीस हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.
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रामगढ़ः झारखंड के रामगढ़ के अवर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय प्रताप की कोर्ट ने छह वर्ष पुराने हत्या के मामले दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही तीस-तीस हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. मामला बरकाकाना ओपी क्षेत्र के हेहल गांव का बताया जा रहा है.
छह वर्ष बाद सुनाई गई आरोपियों को सजा
वहीं रुपये जमा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान तय किया गया है. दरअसल, छह वर्ष पूर्व सीसीएल से आवंटित पानी की कालाबाजारी का विरोध करने पर किशोर गिरी के पुत्र सुनिल गिरी को अनवर हुसैन और मो. कलाम ने पीट-पीट कर मार डाला था. छह वर्ष चली सुनवाई के बाद आरोपियों को सजा सुनाए जाने पर पीड़ित परिवार से न्यायालय का आभार जताया है.
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न्यायालय ने सुनाई दोषियों को उम्र कैद की सजा
स्व. सुनील गिरी की मां उर्मिला देवी ने कहा कि बेटे की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया है. सुनील के मौत के बाद उसके पिता की भी मौत हो गई. हालांकि मेरे बेटे सुनील को न्याय दिलाने के लिए हिंदू संगठन विहिप और बजरंग दल ने काफी सहयोग किया है और अब 06 वर्ष के उपरांत न्यायालय ने इस मामले में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत के इस फैसले से हमारे परिवार को न्याय मिल सका है. हम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं. हम न्यायालय का दिल से आभार व्यक्त करते है.
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