सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ पुलिस का अभियान, दुकानदारों में हड़कंप
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सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ पुलिस का अभियान, दुकानदारों में हड़कंप

Single Use Plastic Ban: बिहार में 1 जूलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिसके बाद से पूरे प्रदेश में आप पॉलीथिन के थैलों, थर्मोकोल की थाली-कटोरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. अगर कोई प्रतिष्ठान इसका इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसके उपर कार्रवाई हो सकती है.

सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ पुलिस का अभियान, दुकानदारों में हड़कंप

आरा: Single Use Plastic Ban: बिहार में 1 जूलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिसके बाद से पूरे प्रदेश में आप पॉलीथिन के थैलों, थर्मोकोल की थाली-कटोरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. अगर कोई प्रतिष्ठान इसका इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसके उपर कार्रवाई हो सकती है. बिहार सरकार के आदेश के अनुसार बिहार में 1 जूलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इसके उपयोग पर लगा दी गई है. बता दे कि ये प्रतिबंध सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में लगाया गया है. 

दुकानदारों में हड़कंप
सरकार के द्वारा प्लास्टिक बैग और थर्माकोल थाली कटोरी के बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब आरा जिला प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है. एक तरफ जहां  प्लास्टिक बैग और थर्माकोल के थाली, कटोरी सहित अन्य उत्पादों के कारण प्रदूषण नियंत्रण पर खतरा मंडराने लगा था, वही अब सरकार सजग होकर इन सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाते हुए इसकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है. इसी कड़ी में आज आरा के कई दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया गया. इस अभियान में रोक के बावजूद जो दुकानदार इन उत्पादों की बिक्री कर रहे थे. उन पर कार्रवाई करते हुए उनके दुकानों को सील कर दिया गया. जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के कारण दुकानदारों में हड़कंप मच गया. 

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पांच साल तक जेल
बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए 16 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी की गई थी. हालांकि कम प्लास्टिक की परत वाले कप के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है. नियम के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर 500 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं  दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के लिए  20 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं दुकानदार को पांच साल तक जेल भी हो सकती है.

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