Bareilly Accident: मारुति अर्टिगा के मालिक पर इसलिए होगी कार्रवाई, कार के साथ कर रखा था ये बड़ा झोल
Advertisement
trendingNow12003563

Bareilly Accident: मारुति अर्टिगा के मालिक पर इसलिए होगी कार्रवाई, कार के साथ कर रखा था ये बड़ा झोल

Bareilly Accident News: बरेली एक्सीडेंट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है वह प्राइवेट कार के तौर पर रजिस्टर है और उसको कमर्शियल वाहन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था. आइए जानते हैं कि ऐसा करने पर क्या होता है.

Bareilly Accident: मारुति अर्टिगा के मालिक पर इसलिए होगी कार्रवाई, कार के साथ कर रखा था ये बड़ा झोल

Bareilly Accident Today: उत्तर प्रदेश में बरेली-नैनीताल नेशनल हाइवे पर हुए भयानक हादसे ने सहमा दिया है. यहां बेकाबू कार और डंपर की भयानक टक्कर हुई और उसमें 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. बारात से लौटते वक्त कार का टायर अचानक फट गया और फिर ड्राइवर कार को कंट्रोल नहीं कर सका. कार डिवाइडर तोड़कर सड़कर पर रॉन्ग साइड पहुंच गई और दूसरी तरफ से आ रहे डंपर से उसकी तेज टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि ये कार बुकिंग पर ली गई थी. लेकिन ये प्राइवेट कार थी और इसका इस्तेमाल कमर्शियल वाहन की तरह किया जा रहा था. एक्सीडेंट के बाद अब कार के मालिक पर कार्रवाई होनी तय है जो नियमों का उल्लंघन करके प्राइवेट कार को कमर्शियल की तरह चला रहा था. आइए जानते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे क्या सजा मिलती है.

प्राइवेट वाहन कमर्शियल की तरह यूज करने पर सजा

जान लें कि अगर कोई प्राइवेट वाहन कमर्शियल वाहन की तरह इस्तेमाल करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. अगर कोई पहली बार ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. अगर कोई दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. इसके बाद भी अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको एक साल तक की सजा हो सकती है. बरेली एक्सीडेंट वाले मामले में प्राइवेट वाहन के मालिक पर कार्रवाई हो सकती है.

स्टेप बाय स्टेप समझें प्राइवेट को कमर्शियल करने का प्रोसेस

आपके पास भी अगर प्राइवेट कार है और आप उसे कमर्शियल वाहन के रूप में चलाना चाहते हैं तो नियमों का उल्लंघन करने की गलती नहीं है. आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने प्राइवेट वाहन को कमर्शियल में कन्वर्ट कर लें.

स्टेप 1- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.vahan.parivahan.gov.in. पर जाइए. इसके बाद ऑनलाइन सर्विस मेन्यू में वेहिकल रिलेटेड सर्विस सेलक्ट करें.

स्टेप 2- इसमें कंवर्जन ऑफ वेहिकल का ऑप्शन चूज करें.

स्टेप 3- यहां गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर भरें. इसके बाद वैलिडेट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 4- अब प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 5- अब एक नया पेज खुलेगा. इसमें वेहिकल रजिस्ट्रेशन नंबर भरें और प्रोसीड पर क्लिक कर दें.

स्टेप 6- अब ऑनलाइन सर्विसेज के ड्रॉपडाउन मेन्यू में कंवर्जन ऑफ वेहिकल ऑप्शन को चूज करें.

स्टेप 7- इसके बाद एक मैसेज बॉक्स खुलेगा. उसमें लिखा होगा 'कृपया दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपीज के साथ तैयार रहें जिन्हें आवेदन जमा करते समय अपलोड करना जरूरी है. इसमें बीमा प्रमाणपत्र, कंवर्जन के लिए एलओआई, पीयूसी सर्टिफिकेट, आरसी शामिल है.' इसके बाद यस या नो पर जरूरत के हिसाब से क्लिक करें.

स्टेप 8- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा. इसमें चेचिस नंबर और मोबाइल नंबर भर दें. इसके बाद ओटीपी जेनेरेट करें.

स्टेप 9- इसके बाद ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा. आप अब ओटीपी भर दें.

स्टेप 10- अब शो डिटेल्स बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 11- अब ओनर की डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगी. आप ओनर की डिटेल वेरीफाई कर लें.

स्टेप 12- इंश्योरेंस डिटेल वेरीफाई करें. अगर इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है तो उसकी डिटेल्स एडिट करें.

स्टेप 13- वेहिकल कंवर्जन डिटेल भरें. 

स्टेप 15- अब ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए पेमेंट बटन पर क्लिक करें और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें.

स्टेप 16- अब अपना पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लें.

स्टेप 17- अब अपना बैंक सेलेक्ट करें और प्रोसीड करें.

स्टेप 18- अब ऑनलाइन पेमेंट कर दें.

स्टेप 19- पेमेंट होने के बाद ट्रांजेक्शन अप्रूव हो जाएगी और रिसिप्ट आ जाएगी. आप उसे प्रिंट कर सकते हैं.

जरूरी दस्तावेज क्या-क्या हैं?

- आवेदन फार्म

- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

- वाहन का बीमा

- प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र

- फिटनेस प्रमाण पत्र

- अगर लोन पर है तो फाइनेंसर की तरफ से एनओसी

- पहचान और पते का प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि.

- टैक्स रसीद

- परमिट डॉक्यूमेंट्स

- एफिडेविट

Trending news