बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से समन जारी हुआ है. ये विवाद 'गरम धरम ढाबा' से जुड़ा है जहां दो अन्य के खिलाफ भी समन जारी हुआ है. चलिए बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला.
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'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी मामले में बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र समेत दो लोगों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है. ये मामला धोखाधड़ी से जुड़ा है. दिल्ली के एक बिजनेसमैन की शिकायत के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) यशदीप चहल की तरफ से समन जारी किया गया है. जहां लाखों रुपये की धोखाधड़ी का शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है.
ये शिकायत दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार ने दर्ज करवाई थी. उनका आरोप है कि गरम धरम ढाबे की फ्रेंचाइजी में उन्हें निवेश के लिए गलत तरीके से फंसाया गया था. इस मामले में धर्मेंद्र के अलावा दो अन्य लोग भी है जिनके खिलाफ कोर्ट ने समन जारी किया है.
कोर्ट ने भेजा समन
इस मामले में कोर्ट ने कहा कि सभी रिकॉर्ड इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इन आरोपियों ने शिकायतकर्ता को इंफ्लुएंस किया. ऐसे में धर्मेंद्र व दो अन्य लोगों को IPC की धारा 420, 120B और 34 के तहत पेश होने के लिए बुलाया जाए.
2018 का मामला
शिकायतकर्ता के वकील डीडी पांडे ने बताया कि ये मामला 2018 का है. जब धर्मेंद्र की ओर से उनसे संपर्क किया गया था. उन्हें ऑफर दिया गया था कि NH-24/NH-9 पर 'गरम धर्मा ढाबा' की फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं. इसके बदले उन्हें लालच दिया गया कि वह दिल्ली के कनॉट प्लेस और मुरथल की तरह फेमस रेस्टोरेंट खोल सकते हैं. हर महीने इससे 70-80 लाख रुपये तक का बिजनेस होता है.
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धोखा मिला
शिकायतकर्ता का कहना है कि उनसे वादा किया गया था कि 41 लाख रुपये का निवेश करना होगा. इस पर 7 पर्सेंट का फायदा मिलेगा. इसके बाद दोनों पक्षों में कई मीटिंग हुई. फिर शिकायतकर्ता से 63 लाख रुपये लेकर जमीन की व्यवस्था करने को कहा. उन्होंने यूपी के गजरौला में जमीन भी खरीद ली थी. लेकिन फिर सामने वाले पक्षसे बातचीत नहीं हुई और उन्हें धोखा मिला.
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