Indian Police: पुलिस आपको तब गिरफ्तार कर सकती है जब आपके खिलाफ कोई लिखित शिकायत दर्ज की गई हो.
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हैलो, मैं इस पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर बात कर रहा हूं आपको तुरंत पुलिस स्टेशन आना है आपसे कुछ पूछताछ करनी है. ऐसा कॉल आते ही आपको कौन से तीन काम करने हैं?
ऐसा कॉल आते ही आपके मन भी भी कई सवाल आ जाएंगे, कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो पुलिस का कॉल आ गया. पुलिस मुझे क्यों बुला रही है. अगर पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो आपको सबसे पहले कॉल करने वाले पुलिस ऑफिसर का नाम और पद पूछना है. इसके बाद आपको पूछना है कि मुझे क्यों पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है क्या अपराध किया है. या मेरे खिलाफ क्या कंपलेंट है. और तीसरी चीज कि आप उस पुलिस वाले को बोलेंगे कि आप मुझे CRPC के सेक्शन 41(A) के तहत नोटिस भेजिए फिर में पुलिस स्टेशन आता हूं.
अगर भारत में पुलिस आपको परेशान करे तो क्या करें?
पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद यदि पीड़ित की शिकायत का समाधान उसके पक्ष में नहीं होता है तो वह नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है.
क्या पुलिस को पीटने का अधिकार है?
पुलिस को "कानूनी तौर पर" किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ मारने/पीटने की अनुमति नहीं है, जब तक कि वह व्यक्ति वैध गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर रहा हो.
पुलिस चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल करती है?
जस्टिस कृष्णा की पीठ ने कहा, "किसी मामले की जांच पूरी किए बिना, किसी गिरफ्तार आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार से वंचित करने के लिए एक जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र या अभियोजन शिकायत दायर नहीं की जा सकती है."
अगर पुलिस फोन करें तो क्या मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए?
नहीं, बिना किसी कारण के बिल्कुल नहीं. यदि पुलिस आपसे अपने साथ आने के लिए कहती है, और आप गिरफ़्तार नहीं हैं, तो यह केवल एक अनुरोध है जिसे आप विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करने में सक्षम हैं.