High Court Decision: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित परीक्षाएं जैसे डीएसएसएसबी और केंद्र सरकार द्वारा निकलने वाली भर्तियों जैसे यूपीएससी और एसएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैंडिडेट्स को यह छूट प्रदान की गई है.
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High Court Decision For Sikh Students: दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर 2022, शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सिख स्टूडेंट्स को दिल्ली और केंद्र सरकार की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में कड़ा और कृपाण धारण करने की छूट दी जाएगी.
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कड़ा और कृपाण ( Kada And Kripan ) धारण करने वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर्स पर एक घंटे पहले पहुंचना होगा. आपको बता दें कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ( Delhi Sikh Gurdwara Committee ) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने यह आदेश पास किया.
हाईकोर्ट ने याचिका को किया स्वीकार
इससे पहले साल 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट एग्जाम (NEET Exam) में सम्मिलित होने जा रहे सिख स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में पारंपरिक कड़ा और कृपाण पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका को स्वीकार किया था. दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने अब अन्य भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले सिख अभ्यर्थियों के लिए भी इस छूट की मांग कोर्ट से की थी.
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैंडिडेट्स को छूट
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित परीक्षाएं जैसे डीएसएसएसबी और केंद्र सरकार द्वारा निकलने वाली भर्तियों जैसे यूपीएससी और एसएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैंडिडेट्स को यह छूट प्रदान की गई है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन अभ्यर्थियों को तय समय से एक घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा, ताकि तय किए गए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.