Haryana Election: राम रहीम जेल से बाहर तो आया.. लेकिन हरियाणा में नहीं कर सकेगा एंट्री, चुनाव आयोग की रोक
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Haryana Election: राम रहीम जेल से बाहर तो आया.. लेकिन हरियाणा में नहीं कर सकेगा एंट्री, चुनाव आयोग की रोक

Haryana Election Ram Rahim: रेप के दोषी राम रहीम को 20 दिन पैरोल जरूर मिली है लेकिन इस बार उसकी रिहाई कड़ी शर्तों के साथ हुई है. राम रहीम हरियाणा में प्रवेश नहीं कर सकेगा.

Haryana Election: राम रहीम जेल से बाहर तो आया.. लेकिन हरियाणा में नहीं कर सकेगा एंट्री, चुनाव आयोग की रोक

Haryana Election Ram Rahim: रेप के दोषी राम रहीम को 20 दिन पैरोल जरूर मिली है लेकिन इस बार उसकी रिहाई कड़ी शर्तों के साथ हुई है. राम रहीम हरियाणा में प्रवेश नहीं कर सकेगा. वो सार्वजनिक भाषण नहीं दे सकेगा न ही किसी सियासी कार्यक्रम में शामिल हो सकेगा. राम रहीम पर ये सारे प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए हैं. 

निर्वाचन आयोग ने बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल देने के लिए कड़ी शर्तें लगाईं हैं, जिसमें हरियाणा में उसके प्रवेश, सार्वजनिक भाषण देने और राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने पर प्रतिबंध शामिल है. 

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मंगलवार को राम रहीम को 20 दिन की पैरोल दी. हरियाणा जेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखे पत्र में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रशासन के 30 सितंबर के उस पत्र का हवाला दिया, जिसमें दोषी द्वारा 20 दिन की पैरोल मांगते समय दिए गए ‘‘आपातकालीन और आवश्यक कारणों’’ का उल्लेख किया गया था. 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, ‘‘इस पत्र के मद्देनजर, राज्य सरकार जिला जेल, रोहतक में बंद दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल (20 दिन) देने के मामले पर विचार कर सकती है, बशर्ते कि आपके 30 सितंबर के पत्र में उल्लिखित आपातकालीन और आवश्यक कारणों से संबंधित तथ्य सही हों.’’ 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पैरोल की शर्तें होंगी कि वह हरियाणा नहीं जाएगा, कोई सार्वजनिक भाषण नहीं देगा और इस दौरान किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा. पत्र में चेतावनी दी गई कि इसके अलावा, दोषी की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह चुनाव संबंधी किसी गतिविधि में शामिल न हो. 

इसमें कहा गया कि अगर राम रहीम किसी आपत्तिजनक गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी पैरोल तुरंत रद्द कर दी जानी चाहिए. राज्य में पांच अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और आठ अक्टूबर को नतीजे आएंगे. राज्य प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण निर्वाचन आयोग से पैरोल के संबंध में अनुमति मांगी थी.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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