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Vijay Mallya: किंगफिशर के मालिक और किंग ऑफ गुड्स टाइम विजय माल्या की मुश्किल बढ़ती जा रही है. 180 करोड़ लोन मामले में विजय माल्या की टेंशन बढ़ गई है. भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. ये कार्रवाई माल्या के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़े 180 करोड़ रुपये का कर्ज न चुकाने के मामले में लिया गया है.
बता दें कि अदालत ने माल्या के खिलाफ 29 जून को गैर जमानती वारंट जारी किया था. मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने कहा कि माल्या ने जानबूझ कर सरकारी बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया. सीबीआई ने कोर्ट के सामने कहा कि दिवालिया एयरलाइंस किंगफिशर के क मालिक विजय माल्या ने जानबूझकर सरकारी बैंक से लिया 180 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाया.
भगोड़े विजय माल्या ने साल 2007 से 2012 के बीच अपनी एयरलाइन किंगफिशर एयरलाइंस के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक से 180 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. साल 2010 में इंडियन ओवरसीज बैंक समेत 18 बैंकों के संघ ने किंगफिशर एयरलाइंस के साथ एमडीआरए समझौता किया था. लेकिन विजय माल्या ने जानबूझकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया, जिसकी वजह से बैंक को 141.91 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. बता दें कि भारतीयों बैंकों को चूना लगाकर साल 2016 में माल्या भारत छोड़कर भाग गया. भारतीय एजेंसियों ने साल 2019 में माल्या के खिलाफ कर्ज न चुकाने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाते हुए उसे भगोड़ा साबित कर दिया. हाल ही में विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या की शादी हुई है. इस शादी में भगोड़ा नीरव मोदी भी शामिल हुआ था. माल्या अपने परिवार के साथ लंदन में रह रहा है.