मोबाइल यूजर्स के लिए खुशखबरी, आधार मामले में UIDAI ने लिया नया एक्शन
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मोबाइल यूजर्स के लिए खुशखबरी, आधार मामले में UIDAI ने लिया नया एक्शन

आधार की अनिवार्यता खत्म होने से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को पुरानी व्यवस्था लागू करने होगी. साथ ही अपने सिस्टम से यूजर्स को आधार को डीलिंक करना होगा.

मोबाइल यूजर्स के लिए खुशखबरी, आधार मामले में UIDAI ने लिया नया एक्शन

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल सिम के सत्यापन के लिए आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था. इसके बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सिमकार्ड के सत्यापन की आधार आधारित प्रणाली बंद करने की योजना 15 अक्टूबर तक जमा करने को कहा है. UIDAI ने नए मोबाइल सिम देने के लिए आधार के इस्तेमाल पर रोक लगाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. UIDAI ने सोमवार को जारी एक निर्देश में टेलीकॉम कंपनियों से 15 अक्टूबर तक प्लान जमा करने के लिए कहा है.

यूजर्स का डीलिंक करना होगा
आधार की अनिवार्यता खत्म होने से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को पुरानी व्यवस्था लागू करने होगी. साथ ही अपने सिस्टम से यूजर्स को आधार को डीलिंक करना होगा. मतलब यह है कि सिम लेना एक बार फिर महंगा और मुश्किल हो जाएगा. 

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आधार के इस्तेमाल पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के सेक्शन-57 को रद्द कर दिया है. अब प्राइवेट कंपनियां KYC के लिए 12 डिजिट के आधार नंबर को अनिवार्य नहीं बना सकती. सेक्शन-57 आधार अथॉटिकेशन के इस्तेमाल की अनुमति देता था.

15 दिन में देना है जवाब
इसपर जवाब देने के लिए टेलिकॉम कंपनियों को 15 दिन का समय दिया गया है. UIDAI की तरफ से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSP) को एक सर्कुलर जारी किया गया है. इन कंपनियों से जवाब मांगा गया है उनमें एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन-आईडिया के साथ अन्य कुछ कंपनियां भी शामिल हैं. सर्कुलर में लिखा है, 'सभी कंपनियों से कहा जाता है कि वह 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए जल्द-से-जल्द ऐक्शन लें.' अब कंपनियों को 15 अक्टूबर 2018 तक जवाब दाखिल करना है.

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क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में आधार की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी थी, लेकिन कई मामलों में आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक अकाउंट, मोबाइल सिम, प्राइवेट सेक्टर, स्कूल ऐडमिशन, नीट, सीबीएसई, यूजीसी आदि में आधार की अनिवार्यता नहीं होगी। वहीं आईटी रिटर्न, सरकारी स्कीमों के तहत सब्सिडी लेने के लिए आधार की जरूरत होगी.

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