RBI: एक बार फिर केंद्रीय बैंक ने सख्त कदम उठाते हुए जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर नियमों का पालन नहीं करने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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Reserve Bank of India : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बैंक ग्राहकों की भलाई के लिए समय-समय पर कदम उठाता रहता है. पिछले दिनों आरबीआई (RBI) ने फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने पर पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था. 22 सितंबर से बैंक की सेवाएं बंद कर दी गई थीं. अब एक बार फिर केंद्रीय बैंक ने सख्त कदम उठाते हुए जलगांव पीपुल्स सहकारी बैंक पर नियमों का पालन नहीं करने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
ग्राहकों पर बिना सूचना के लगाई पेनाल्टी
आरबीआई ने 31 मार्च, 2020 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर महाराष्ट्र स्थित इस बैंक का निरीक्षण किया था. सहकारी बैंक ने तय नियमों के अनुसार कुछ खातों को गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया था. साथ ही ग्राहकों को बिना कोई जानकारी दिए बचत बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के लिए पेनाल्टी लगाई थी.
निदेशकों को असुरक्षित ऋण स्वीकृत किया
आरबीआई की तरफ से एक बयान में कहा गया कि अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक के अनुसार, अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने अपने निदेशकों को असुरक्षित ऋण स्वीकृत किया है. इसलिए उस पर कार्रवाई की गई है.
केंद्रीय बैंक ने कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए 9 अन्य सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है.
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