Income Tax Department ने पैन (Permanent Account Number) कार्ड होल्डर्स के लिए आखिरी चेतावनी जारी की है. अगर आपने 31 मार्च, 2023 तक ये काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा.
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PAN Card: आयकर विभाग ने उन पैन (Permanent Account Number) कार्ड होल्डर्स के लिए आखिरी चेतावनी जारी की है, जिन्होंने अब तक उसे आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है. ताजा एडवाइजरी के मुताबिक, अगर 31 मार्च, 2023 तक आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया तो वह बेकार हो जाएगा. वे लोग इस तारीख के बाद अपना पैन कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
आईटी एक्ट के मुताबिक, अगर 31 मार्च, 2023 तक पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होता है तो वह बेकार हो जाएगा. 1 अप्रैल, 2023 से वह काम नहीं करेगा. हालांकि कुछ लोगों को इससे छूट मिली हुई है. असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय के लोगों को इससे छूट मिली है. इसके अलावा जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उन्हें भी छूट मिली हुई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2022 से 31 मार्च, 2023 की है.
आधार और पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक
- इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
- साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा.
- 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है.
- ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
- OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
इस तरह चेक करें आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं
- www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.
- इसके बाद स्क्रीन पर एक नया ओपन होगा.
- इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक होगा जिस पर लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
- हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
-अब 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.
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