Aviation Ministry Boarding Passes Rule: अगर आप भी हवाई सफर यानी फ्लाईट से यात्रा करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नया आदेश जारी किया है. आइये जानते हैं लेटेस्ट अपडेट.
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Boarding Passes Rule: अगर आप भी हवाई सफर करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. अब एविएशन मंत्रालय ने यात्रियों के लिए ऐसा ऐलान किया है, जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे. गुरुवार को उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए बोर्डिंग पास जारी करने के लिए अतिरिक्त वसूली जाने वाली राशि पको बंद करने का आदेश दिया है. उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे के चेक- इन काउंटर्स पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा ना लें.
जानिए क्या कहा मंत्रालय ने?
आपको बता दें कि मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह अतिरिक्त राशि विमान नियम, 1937 के नियम 135 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार नहीं है और इसे 'टैरिफ' के भीतर नहीं माना जा सकता है. ऐसे में यात्रियों के एक्स्ट्रा पैसा वसूल नहीं किया जा सकता है.
ATF की कीमत ने बढ़ाई चिंता
गौरतलब है कि देश में उच्च एविएशन टर्बाइन फ्यूल (Aviation Turbine Fuel) या जेट ईंधन की कीमत की वजह से उच्च हवाई किराए के चलते यात्री पहले ही बहुत परेशान हैं. दरअसल, एयरलाइन्स कंपनियां ईंधन की कीमत में वृद्धि का बोझ ग्राहकों पर डालती हैं और उनसे ज्यादा चार्ज वसूलती है. आपको बता दें कि एयरलाइन कंपनी की परिचालन लागत में ATF का 40 फीसदी हिस्सा होता है.
एयर ट्रैफिक हो रहा लगतार कम
इस बीच एयर ट्रैफिक भी कम हो रहा है. जून 2022 में डोमेस्टिक हवाई यात्रियों की संख्या में लगभग 8 फीसदी की कमी हुई है और यह संख्या 104.8 लाख (MoM) हो गई. पिछले महीने औसत दैनिक हवाई यातायात 3.49 लाख था. आपको बता दें कि यह महामारी के पहले के चरम स्तर का करीब 83 फीसदी है. एयर ट्रैफिक का कम होना तो एविएशन इंडस्ट्री की दिक्कत है ही साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये में जारी गिरावट और ATF की ऊंची कीमत भी एयरलाइंस के लिए चिंता का विषय है. ऐसे में एयरलाइन कंपनियां लगातार घाटे में जा रही है.