ITR Filling: 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा. इसके साथ ही इस बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त कुछ बातों के बारे में ध्यान रखना काफी जरूरी है. बजट 2023 पेश करते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई बदलाव करने का ऐलान किया गया था, जो कि 1 अप्रैल से प्रभावी भी हो जाएंगे.
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Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आती जा रही है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा. इसके साथ ही इस बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त कुछ बातों के बारे में ध्यान रखना काफी जरूरी है. बजट 2023 पेश करते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई बदलाव करने का ऐलान किया गया था, जो कि 1 अप्रैल से प्रभावी भी हो जाएंगे. ऐसे में टैक्स भरते वक्त सावधान रहें और इन बातों को जरूर जान लें...
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टैक्स भरते वक्त ध्यान रखें ये बातें...
- अगर आप नए टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको 7 लाख रुपये सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा.
- नए टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करने पर 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा.
- नए टैक्स रिजीम से आईटीआर दाखिल करने पर किसी भी इंवेस्टमेंट को दिखाकर टैक्स छूट का फायदा नहीं उठाया जा सकता है.
- अगर पुराने टैक्स रिजीम से नए टैक्स रिजीम में आप शिफ्ट करते हैं तो फिर नए टैक्स रिजीम के मुताबिक ही आपको टैक्स दाखिल करना होगा.
- नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब की दरों मे ंबदलाव किया गया है.
- नए टैक्स रिजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं, 3-6 लाख रुपये सालाना पर 5 फीसदी, 6-9 लाख रुपये सालाना पर 10 फीसदी, 9-12 लाख रुपये सालाना पर 15 फीसदी, 12-15 लाख रुपये पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स वसूल किया जाएगा.
- अगर पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से आप टैक्स दाखिल करते हैं तो सालाना 5 लाख रुपये की आय पर टैक्स बचा सकते हैं.
- पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करने पर इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए सेक्शन के हिसाब से इंवेस्टमेंट, मेडिकल, होम लोन आदि को दिखाकर टैक्स छूट भी हासिल की जा सकती है.
- पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करने पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 50 हजार रुपये तक की छूट हासिल होगी.
- अगर 60 साल से कम उम्र के लोग पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दाखिल करते हैं तो सालाना 2.5 रुपये तक कोई टैक्स नहीं, 2.5-5 लाख रुपये पर 5 फीसदी, 5-10 लाख रुपये पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स वसूल किया जाएगा.
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