Pan Card हो सकता है फिर से चालू, इनकम टैक्स विभाग की बड़ी घोषणा, इन लोगों को फटाफट करना होगा ये काम
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Pan Card हो सकता है फिर से चालू, इनकम टैक्स विभाग की बड़ी घोषणा, इन लोगों को फटाफट करना होगा ये काम

Income Tax विभाग ने कहा कि जिन प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी नागरिकों का पैन (स्थायी खाता संख्या) आधार से जुड़ा नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, उन्हें उसे फिर चालू कराने के लिए संबंधित आकलन अधिकारी के समक्ष आवास पते का प्रमाण जमा कराना होगा.

Pan Card हो सकता है फिर से चालू, इनकम टैक्स विभाग की बड़ी घोषणा, इन लोगों को फटाफट करना होगा ये काम

Pan Card Update: लोगों को कुछ सरकारी काम करने बेहद जरूरी होते हैं. इन्हीं में से एक सरकारी काम लोगों के जरिए अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना भी था. लोगों को 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना था. हालांकि अगर निर्धारित तारीख तक जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया था, उन लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुके हैं. वहीं अब इनकम टैक्स विभाग ने एक अहम ऐलान किया है और लोग अपने पैन कार्ड को फिर से चालू भी कर सकते हैं.

पैन कार्ड
आयकर विभाग ने कहा कि जिन प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी नागरिकों का पैन (स्थायी खाता संख्या) आधार से जुड़ा नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, उन्हें उसे फिर चालू कराने के लिए संबंधित आकलन अधिकारी के समक्ष आवास पते का प्रमाण जमा कराना होगा. विभाग ने कहा कि कुछ प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) ने अपने पैन के निष्क्रिय होने के संदर्भ में चिंता जताई है.

इनकम टैक्स विभाग
आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर एनआरआई ने पिछले तीन आकलन वर्ष में से किसी में आईटीआर दाखिल किया है या संबंधित आकलन अधिकारी (जेएओ) को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित किया है, उनके संदर्भ में आवासीय स्थिति का निर्धारण किया गया है. विभाग के अनुसार, पैन उन मामलों में निष्क्रिय हो गए हैं, जहां एनआरआई ने अपनी आवासीय स्थिति को अपडेट नहीं किया है या पिछले तीन आकलन वर्ष में रिटर्न दाखिल नहीं किया है.

एनआरआई
आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘जिन एनआरआई के पैन निष्क्रिय हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पैन से जुड़ी जानकारी में अपनी आवासीय स्थिति को अपडेट करने के अनुरोध के साथ संबंधित दस्तावेजों अपने संबंधित आकलन अधिकारी के पास जमा कराएं.’’ (इनपुट: भाषा)

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