Link PAN with AADHAAR online: पैन नंबर को 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. ऐसा नहीं किए जाने पर पैन अमान्य हो जाएगा. पैन को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस प्रक्रिया से छूट दी गई है.
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पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी जारी की है. आईटी डिपार्टमेंट द्वारा जारी की चेतावनी के मुताबिक पैन नंबर को 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. ऐसा नहीं किए जाने पर पैन अमान्य हो जाएगा और इसकी मदद से होने वाले सभी ट्रांजेक्शंस को रोक दिया जाएगा. इससे 10 डिजिट के पैन का इस्तेमाल नहीं हो सके. हालांकि, जिन लोगों ने पहले से ही आधार से अपने पैन नंबर को लिंक किया हुआ है, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी चेतावनी में साफ तौर पर लिखा है कि 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है इसलिए इस काम में देर न करें, अन्यथा आपका पैन नंबर किसी काम का नहीं रहेगा. इनकम टैक्स अधिनियम के मुताबिक, 10 डिजिट के यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर धारकों के लिए ये लिंक करना जरूरी है.
किन्हें मिली छूट?
पैन को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस प्रक्रिया से छूट दी गई है. इसमें असम, जम्मू-कश्मीर और मेघायल में रहने वाले लोगों को, 80 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को और जो भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन यहां रह रहे हैं, उन्हें लिंक करने की इस प्रक्रिया से छूट दी गई है.
लिंक करने में कितना होगा खर्च
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई थी. हालांकि, इस लिंकिंग प्रक्रिया के लिए 1000 रुपये चुकाने होते हैं. आईटी विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक, 31 मार्च, 2023 तक अगर लोग पैन-आधार को लिंक करने में विफल रहते हैं तो उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
पैन नंबर को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी?
- केंद्र सरकार ने मौजूदा नियमों के तहत पैन और आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. लिंकिंग कानूनी आवश्यकताओं के लिए एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से सरकार और करदाताओं को भी लाभ होता है.
- पैन को आधार से जोड़ने से कई पैन कार्ड रखने वाले लोगों की पहचान करने में मदद मिलती है.
- अगर पैन को आधार से जोड़ा जाता है, तो यह आयकर रिटर्न प्रक्रिया और वेरिफिकेशन को आसान कर देगा.
PAN को आधार से लिंक करने का तरीका
- सबसे पहले इनकम टैक्स ई-पोर्टल (incometaxindiaefiling.gov.in) को ओपन करें.
- इसके बाद यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि की मदद से लॉगइन करें.
- प्रोफाइल सेटिंग के मेनू बार पर जाएं और लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें.
- यहां आपको पहले से पैन के मुताबिक जन्मतिथि, लिंग की जानकारी दी गई रहती है.
- स्क्रीन पर आधार डिटेल्स की मदद से पैन डिटेल्स को वेरिफाई करें.
- डिटेल्स के मिलान के बाद अपना आधार नंबर डालें और लिंक नाउ के बटन पर क्लिक करें.
- एक पॉप-अप मैसेज आपको मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि आपका पैन नंबर आधार से लिंक हो गया है.
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