GST: रोटी पर 5 पर्सेंट GST तो Parathas पर 18 पर्सेंट टैक्स क्यों? AAR ने बताई वजह
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GST: रोटी पर 5 पर्सेंट GST तो Parathas पर 18 पर्सेंट टैक्स क्यों? AAR ने बताई वजह

अगर आप रोटी (Roti) की तुलना में परांठे खाने के ज्यादा शौकीन हैं तो अब सोच समझकर आर्डर दें. इसके लिए आपको ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: अगर आप रोटी (Roti) की तुलना में परांठे खाने के ज्यादा शौकीन हैं तो अब सोच समझकर आर्डर दें. आपको परांठे मंगाने पर अब रोटी की तुलना में करीब 4 गुणा ज्यादा GST चुकाना होगा.

  1. गुजरात की इस बेंच ने दिया फैसला
  2. कोर्ट में कंपनी ने दी ये दलील
  3. सुनवाई के बाद कंपनी की अर्जी खारिज
  4.  

इस बेंच ने दिया फैसला

दोनों के टैक्स की दरों में यह अंतर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) की गुजरात बेंच के आदेश के बाद आया है. वहां पर वाडीलाल (Vadilal) इंडस्ट्रीज ने GST के मुद्दे पर केस दायर किया था. कंपनी ने बेंच में कहा कि वह 8 तरह के परांठे बनाती है. उन सबमें मुख्यतः आटे का ही इस्तेमाल होता है. मिक्स्ड वेजिटेबल परांठे में आटे की दर 36 फीसदी और मालाबार परांठा में 62 फीसदी होती है.

कोर्ट में कंपनी ने दी ये दलील

कंपनी ने दलील दी कि परांठा भी आटे से ही बनता है. न केवल दोनों के बनाने में काफी समानता है बल्कि उनके इस्तेमाल और उपभोग का तरीका भी लगभग समान है. इसके बावजूद रोटी पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है. जबकि उसके परांठों पर 18 फीसदी GST (GST on Paratha) लिया जा रहा है. कंपनी ने मांग की कि उसके परांठों पर भी 5 फीसदी GST लिया जाना चाहिए. 

सुनवाई के बाद कंपनी की अर्जी खारिज

सुनवाई के बाद AAR की गुजरात बेंच ने कंपनी का आग्रह खारिज कर दिया. बेंच ने अपने आदेश को विस्तार में समझाते हुए कहा कि रोटी शत-प्रतिशत आटे के मिश्रण से बनती है. यह रेडी टु ईट भोजन है, जिसे तुरंत खाया जा सकता है. वहीं वाडीलाल कंपनी की ओर से बनाए जा रहे परांठे रेडी टु कुक हैं. जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले 3-4 मिनट तक गर्म करना होता है. 

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कोर्ट ने स्पष्ट किया फैसले का आधार

बेंच ने कहा कि कंपनी ने अपने पैकट्स पर खुद लिखा है कि परांठे को गरम करने के दौरान उसमें तेल या घी मिला लें, जिससे वे ज्यादा टेस्टी हो जाएं. इससे स्पष्ट है कि वे तुरंत नहीं खाए जा सकते यानी कि वे रेडी टु कुक हैं. इसमें आटे की मात्रा भी केवल 36 से 62 फीसदी तक होती है. इससे साफ है कि रोटी और कंपनी के परांठों (GST on Paratha) में काफी अंतर है. लिहाजा उसे 18 पर्सेंट GST देना होगा.

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