Duplicate Driving Licence: ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने या क्षतिग्रस्त हो गया जाने की स्थिति में बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं. हालांकि आप आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
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Duplicate license apply online: ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो वाहन चलाते वक्त आपके पास होना जरूरी है. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल आईडी प्रूफ के तौर पर भी किया जाता है. ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने या क्षतिग्रस्त हो गया जाने की स्थिति में बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं. हालांकि आप आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. आप उसी आरटीओ से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं जिसने आपका डीएल जारी किया था. आप डुप्लीकेट डीएल के लिए ऑनलाइन या सीधे आरटीओ में बिना किसी परेशानी के आवेदन कर सकते हैं.
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
1. लाइसेंस के खो जाने या नुकसान होने का जिक्र करते हुए एक FIR
2. ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स
3. पासपोर्ट साइज फोटो
4. एड्रेस प्रूफ
5. आयु प्रमाण दस्तावेज
6. ऑरिजनल DL का सब्मिशन (यदि वह कटे-फटे या खराब अवस्था में है)
7. चालान क्लीयरेंस रिपोर्ट जिसके लिए अलग से आवेदन करना होगा और जमा करना होगा. यह बताता है कि उस व्यक्ति के पास कोई बकाया बिल या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा टिकट नहीं था. यह केवल कमर्शियल वाहन लाइसेंस के मामले में किया जाता है.
सभी लाइसेंस धारकों को अपने लाइसेंस की एक फोटोकॉपी रखनी चाहिए.
8. एप्लिकेशन फॉर्म LLD (ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने या नष्ट होने की सूचना और डुप्लीकेट के लिए आवेदन के लिए)
Duplicate DL के लिए ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले स्टेट परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
-यहां पर मांगी हुई डिटेल्स एंटर करें और LLD फॉर्म को भरें.
-फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लें.
-अब अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दें.
-इतना करने के बाद अब आपको यह फॉर्म और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स RTO ऑफिस में सबमिट कराने होंगे. ये ऑनलाइन भी सबमिट किए जा सकते हैं.
-ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन के बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए आपके एड्रैस पर आ जाएगा.
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