Vehicle Challan New Rule: अगर आपने अपनी गाड़ी या दोपहिया का चालान समय पर जमा नहीं कराया तो 90 दिन यानी चालान कटने की तारीख में तीन महीने के बाद वाहन पोर्टल पर आपकी गाड़ी को 'नॉट टु बी ट्रांजेक्टेड' कैटेगरी में डाल दिया जाएगा.
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अगर आप कार चलाते हैं तो यह खबर आपके काम की है. रूल फॉलो न करने पर अगर चालान काटा जाता है और समय पर अब नहीं भरा तो ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग बड़ा ऐक्शन लेगा. अगर आपने अपनी गाड़ी या दोपहिया का चालान समय पर जमा नहीं कराया तो 90 दिन यानी चालान कटने की तारीख में तीन महीने के बाद वाहन पोर्टल पर आपकी गाड़ी को 'नॉट टु बी ट्रांजेक्टेड' कैटेगरी में डाल दिया जाएगा.
नहीं करा सकेंगे ये चीजें
चालान का भुगतान न करने पर, वाहन पोर्टल से जुड़ी सभी ट्रांसपोर्ट विभाग की सेवाएं ब्लॉक हो जाएंगी. इन सेवाओं में वाहन की फिटनेस जांच, प्रदूषण जांच, वाहन का स्थानांतरण, और पते में बदलाव शामिल हैं। इन सेवाओं को फिर से चालू करने के लिए, चालान का भुगतान करना होगा.
बढ़ सकती है परेशानी
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पेंडिंग चालान काफी बढ़ गए हैं, जिसको देखते हुए यह सख्ती की जा रही है. बता दें, यह नियम पहले से था. पहले यह काम मैनुअल होता था, जिसमें काफी वक्त लग जाता था. लेकिन अब ऑटोमैटिक होगा. यह फैसला वाहन चालकों के लिए एक चेतावनी है कि उन्हें सड़क पर नियमों का पालन करना चाहिए और चालान का भुगतान समय पर करना चाहिए. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
6 हजार से ज्यादा पर कार्रवाई
इस फैसले के बाद, अब तक 6,000 से अधिक वाहनों को "नॉट टू बी ट्रांजेक्टेड" कैटिगरी में डाला जा चुका है. इन वाहनों के चालकों को चालान का भुगतान करने के बाद ही इन सेवाओं को फिर से चालू करने की अनुमति दी जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि इनमें कई गाड़ियां ऐसी हैं, जिनका चालान पिछले साल GRAP से जुड़ी पाबंदियों के उल्लंघन में कटा था. चालान जमा न करने से जुड़ा डेटा ट्रैफिक पुलिस से भी लिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के पास ऐसे कई चालान हैं, जो लंबे समय से जमा नहीं किए गए हैं.