Noida News: सलाद नहीं दिया तो किया हमला, होटल मालिक के सीने में घोपा चाकू
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Noida News: सलाद नहीं दिया तो किया हमला, होटल मालिक के सीने में घोपा चाकू

Noida News: ग्रेटर नोएडा के बदलापुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां दो लोगों ने होटल के मालिक पर चाकू से हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें सलाद देने में देरी हुई थी.

Noida News: सलाद नहीं दिया तो किया हमला, होटल मालिक के सीने में घोपा चाकू

Noida News: सीनियर पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में बुधवार रात एक रेस्तरां मालिक और उसके कर्मचारी को चाकू मारकर घायल करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि रेस्तरां मालिक और उसके कर्मचारी ने सलाद परोसने में देरी की थी, जिस वजह से आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है.

ग्रेटर नोएडा से हैरान कर देने वाला मामला

ग्रेटर नोएडा के अच्छेजा गांव निवासी शिकायतकर्ता राजपाल नागर (40) के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति बुधवार रात करीब 10 बजे बादलपुर स्थित उनके रेस्टोरेंट ‘विशाल होटल’ में आए थे. नागर ने बताया, "वे नशे में थे और उनमें से एक के हाथ में चाकू था. उन्होंने डिनर ऑर्डर करने के बाद सलाद मांगा. जब सलाद परोसने में थोड़ी देरी हुई, तो दोनों ने वेटर अमित पर चाकू से हमला कर दिया. मैं बीच-बचाव करने गया तो दोनों ने मुझ पर भी चाकू से हमला कर दिया."

चेहरे और छाती पर वार

नागर ने बताया कि रेस्तरां के अन्य कर्मचारियों और ग्राहकों ने दो लोगों में से एक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा भाग गया. रेस्टोरेंट मालिक ने बताया, "कर्मचारियों में से एक ने पुलिस को बुलाया और ग्राहक को पुलिस के हवाले कर दिया. वेटर के चेहरे और हाथ पर चाकू से वार किया गया है, जबकि मेरे सीने पर चाकू से वार किया गया और मुझे छह टांके लगाने पड़े. हमने अगले दिन गुरुवार को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई."

शिकायत के आधार पर बादलपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. बादलपुर थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर अमरेश कुमार ने बताया, "दोनों ग्राहकों की पहचान अमित पुत्र चतुरपाल निवासी बम्हेटा गांव और संजय सिंह निवासी दुजाना गांव के रूप में हुई है. अमित को बुधवार रात हिरासत में लिया गया, जबकि संजय को गुरुवार को उसके घर से हिरासत में लिया गया. दोनों संदिग्धों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) [स्वेच्छा से चोट पहुंचाना], 118 (1) [स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना], 352 [जानबूझकर अपमान करना], 351 (3) [आपराधिक धमकी] के तहत मामला दर्ज किया गया है."

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