Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल में मुस्लिम स्टूडेंड को दूसरे छात्र से थप्पड़ मरवाने वाली टीचर को कोर्ट ने राहत दी है. पोक्सो कोर्ट टीचर को तृप्ता त्यागी को नियमित जमानत दे दी. हालांकि, अदालत ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 7 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है.
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Muzaffarnagar School Slap Case: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल में मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में शामिल शिक्षिका तृप्ता त्यागी को आज स्पेशल पोक्सो कोर्ट से जमानत मिल गई है. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (पोक्सो) अलका भारती ने स्कूल शिक्षिका तृप्ता त्यागी को नियमित जमानत दे दी. जामनत के लिए आरोपी को 25,000 रुपये की दो जमानतें भी देनी होंगी. साथ ही अदालत ने इस मामले में आरोपी टीचर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 7 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है.
पोक्सो कोर्ट के इस आदेश से पहले 6 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षका की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. तब जस्टिस दीपक वर्मा की बेंच ने जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी को आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था.
पोक्सो कोर्ट से जामनत मिलने के बाद तृप्ता त्यागी के वकील कपिल अहलावत ने शुक्रवार को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर तृप्ता त्यागी ने स्पेशल पोक्सो कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और मामले में नियमित जमानत की अपील की.अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पुलिस ने पिछले साल अदालत में तृप्ता त्यागी के खिलाफ IPC की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और किशोर जस्टिस एक्ट के तहत चार्जशीट दायर की थी.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 23 अगस्त, 2023 को एक वीडियो सामने आने आई, जिसमें तृप्ता त्यागी अपने 2 छात्रों को मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर थाने के तहत खुब्बापुर गांव के एक स्कूल में एक मुस्लिम स्टूडेंट को थप्पड़ मारने और सांप्रदायिक टिप्पणी करने का निर्देश देती दिख रही थीं. घटना के बाद मामले के संबंध में एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा स्कूल को नोटिस भी दिया गया था. पीड़ित स्टूडेंट के परिवार की शिकायत पर तृप्ता त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
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SC ने राज्य सरकार को इश वजह से लगाई थी फटकार
घटना का वीडियो सोशल मिडिया पर वायरल होने के बाद देशभर से लोगों अपनी प्रतिक्रयाएं दीं और शिक्षिका निंदा की और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया.मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर, 2023 को पीड़ित बच्चे की काउंसलिंग के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने का आदेश दिया, लेकिन शीर्ष अदालत के इस आदेश का यूपी सरकार ने पालन नहीं किया. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार भी लगाई थी.