Bombay High Court: जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि लड़की ने ऑफिसर को अपना बयान दिया था, जिससे पता चलता है कि लड़की 23 अगस्त 2020 को किताब खरीदने के बहाने घर से निकली थी और अपनी मर्जी से मुल्जिम के साथ रही.
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Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 साल की लड़की से रेप के इल्जाम में 26 साल के एक आदमी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उनके बीच यौन संबंध 'प्यार के कारण था', न कि आकर्षण और वासना की वजह से. अमरावती के रहने वाले मुल्जिम पर तीन साल पहले एक नाबालिग लड़की से रेप करने का मामला दर्ज किया गया था. इसी केस में उसे जेल में डाल दिया गया था. अब कोर्ट ने इस मामले में जमानत देते हुए कहा कि वह बिना किसी यौन उत्पीड़न की शिकायत के कई जगहों पर उस आदमी के साथ रही.
कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि लड़की ने ऑफिसर को अपना बयान दिया था, जिससे पता चलता है कि लड़की 23 अगस्त 2020 को किताब खरीदने के बहाने घर से निकली थी और अपनी मर्जी से मुल्जिम के साथ रही. लड़की उस आदमी से अपना प्यार भी स्वीकार किया था.
कोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस जोशी-फाल्के ने कहा, "यह साफ है कि वह मुल्जिम पिटीशनर के साथ थी और दोनों एक-दूसरे से मुहब्बत करते थे. ऐसा लगता है कि यौन संबंध की कथित घटना दो दोनों के बीच आकर्षण की वजह से है, और ऐसा नहीं है कि एप्लीकेंट ने वासना की वजह से पीड़िता पर यौन हमला किया".
चार्ज शीट 2020 में ही दायर किया गया था, लेकिन...
अमरावती के अंजनगांव थाने की पुलिस ने मुल्जिम को 30 अगस्त 2020 को गिरफ्तार कर लिया था. जबकि चार्ज शीट 26 अक्टूबर 2020 को दायर किया गया था, लेकिन केस में कोई प्रगति नहीं हुई. लेकिन बाद में उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया. इसके बाद कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि सलाखों के पीछे रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा.
लड़की के पिता ने कहा
शिकायत नाबालिग लड़की के पिता ने दर्ज करवाई थी. लड़की के पिता ने कहा कि उसके लापता होने के बाद उन्होंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली. इसके बाद हमने अंजनगांव पुलिस से कॉन्टैक्ट किया. पुलिस ने बेंगलुरु में मुल्जिम के साथ लड़की का पता लगाया और उसे पकड़ लिया था.