चूहे को बचाने के लिए गंदे नाले में कूदा शख्स; पोस्टमॉर्टम के लिए दूसरे जिले में भेजा गया शव
Advertisement

चूहे को बचाने के लिए गंदे नाले में कूदा शख्स; पोस्टमॉर्टम के लिए दूसरे जिले में भेजा गया शव

Man jumps into dirty drain to save rat Dead body of rat sent to another district for postmortem: यह मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का है, जहां चूहे की मौत को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.  

अलामती तस्वीर

बदायूंः उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सदर कोतवाली इलाके में शुक्रवार को एक चूहे की मौत को लेकर पुलिस में शिकायत की गई है, जिसके बाद पुलिस ने मरे हुए चूहे की लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. संभवतः यह देश का पहला केस हो सकता है जिसमें चूहे की मौत पर एफआईआर और उसकी लाश का पोस्टमॉर्टम कराया गया हो. 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, विकेंद्र शर्मा नाम के एक शख्स ने सदर कोतवाली पुलिस को पशु क्रूरता कानून के तहत थाने में एक तहरीर दी है. इसमें उन्होंने लिखा है कि शुक्रवार की दोपहर में जब वह शहर के गांधी ग्राउंड चौराहे के पास से गुजर रहे थे, तो मनोज कुमार नाम का एक युवक चूहे की पूछ में पत्थर बांधकर उसे वहां मौजूद नाले में फेंक रहा था. उन्होंने युवक को जबतक ऐसा करने से रोकना चाहा तब तक युवक चूहे को पानी में फेंक चुका था. इसके बाद शर्मा चूहे की जान बचाने के लिए तत्काल नाले में कूद गए और चूहे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक चूहे की मौत हो चुकी थी.

पोस्टमॉर्टम के लिए दूसरे जिले भेजा गया चूहे का शव 
बिकेंद्र शर्मा की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने चूहे की लाश को सील कर बदायूं के पशु चिकित्सालय में भिजवाया, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने संसाधनों के अभाव का बहाना बनाकर पोस्टमॉर्टम करने से इंकार कर दिया. शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने बरेली स्थित आईवीआरआई में चूहे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया है. विकेंद्र शर्मा ‘पीपल फॉर एनिमल’ के जिला अध्यक्ष हैं और पशुओं की सुरक्षा के लिए काम करते हैं. 

कानून चूहे का नहीं मानता है पशु 
बदायूं नगर के पुलिस उपाधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया की चूहे को नाले में डुबोकर मारने का शिकायत के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए मुल्जिम मनोज कुमार को थाने बुलाकर पूछताछ की गई है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मुल्जिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, पुलिस उपाधीक्षक आलोक मिश्र ने बताया कि चूहा पशु की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए पशु क्रूरता कानून लागू नहीं होगा.

Zee Salaam

 

Trending news