Land for job scam: लालू, राबड़ी और मीसा भारती को बड़ी राहत; जानें, क्यों पीछे पड़ी है ED और CBI
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam1610797

Land for job scam: लालू, राबड़ी और मीसा भारती को बड़ी राहत; जानें, क्यों पीछे पड़ी है ED और CBI

 Delhi court gives bail to Lalu Yadav Rabri Devi and Misa Bharti in Land for job scam: जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के आरोपों के मामले लालू प्रसाद और उनका परिवार ईडी और सीबीआई के जांच का सामना कर रहा है. इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को लालू प्रसाद उनकी पत्नी और बेटी को जमानत दे दी है. 

Land for job scam: लालू, राबड़ी और मीसा भारती को बड़ी राहत; जानें, क्यों पीछे पड़ी है ED और CBI

नई दिल्लीः जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के कथित घोटाले से जुड़े एक मामले में बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने  राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी व सांसद मीसा भारती को बुधवार को जमानत दे दी है. लालू प्रसाद यादव (74) का हाल ही में गुर्दे का प्रतिरोपण हुआ है और वह दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं. बुधवार को वह अदालत परिसर में ‘व्हील चेयर’ पर नजर आए.

लालू सुबह करीब 10 बजे राउज़ एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे. हालांकि मामले की सुनवाई देर से शुरू हुई. परिवार के तीनों सदस्य दोपहर करीब 11 बजे न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष पेश हुए थे. अदालत ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी है. 

गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव पर इस घोटाले का मामला उस वक्त का है, जब वह 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे. उनपर आरोप है कि उन्होंने रेलवे के ग्रुप डी में बहुत सारे अयोग्य लोगों की भर्ती की थी और नौकरी के बदले में उनसे पैसे के बदले में उनकी जमीन ली थी. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गईं थी.

इसमें नौकरी के बदले में उम्मीदवारों द्वारा सीधे या अपने करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के जरिए राजद प्रमुख और तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को बाजार दरों से काफी कम कीमत पर जमीन बेचने का भी इल्जाम लगाया गया है. विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 27 फरवरी को इस मामले में लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती समेत सभी आरोपियों को समन जारी किया था और उन्हें 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था.

वहीं, पिछले दिनों से लालू प्रसाद ने आरोप लगाया था कि ईडी के अधिकारी उनके घर में उनकी बहु-बेटियों को नाहक परेशान कर रहे हैं.  

Zee Salaam

Trending news